Saturday, May 4, 2024
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न्याय बन्धु मोबाइल ऐप का हुआ शुभारंभ, गरीब जरूरतमन्द ले लाभ: साक्षी गर्ग

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाशीश यशवंत कुमार मिश्र के तहत भारत सरकार के विधि व न्याय मंत्रालय द्वारा अधिवक्ताओं वादकारियों एवं समाज के कमजोर समुदायों को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करने हेतु न्याय बन्धु ऐप आरम्भ किया गया है। इस न्याय बन्धु ऐप के उपयोग की जानकारी प्रदान करने हेतु अधिवक्तागण, सम्भावित लाभार्थीगण एवं सामान्य जन के माध्यम इसके व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है।
उपरोक्त जानकारी देते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण साक्षी गर्ग ने बताया कि न्याय बन्धु मोबाइल ऐप गरीब जरूरतमन्द लोगो, आवेदको को रेजिस्टर्ड प्रो दोनो एडवोकेटस से सम्पर्क कर निःशुल्क कानूनी सेवा लेने में मदद करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के दायरे में आने वाला कोई व्यक्ति आवेदक हो सकता है। उन्होंने बताया कि जरूरतमन्द व्यक्तियों को निःशुल्क एवं त्वरित विधिक सहायता प्राप्त कराने हेतु जन साधारण को जानकारी उपलब्ध करायी गयी।