प्रयागराज, जन सामना।अपर जिलाधिकारी अशोक कुमार कनौजिया ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अवगत कराया है कि समस्त गेस्ट हाउस/वैंक्वेट हाल, होटल, धर्मशाला, लॉज के संचालको को सूचित किया जाता है कि कोविड.19 के संक्रमण के दृष्टिगत किसी भी दशा में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के कोई भी सामूहित कार्यक्रम वैवाहिक एवं अन्य कार्यक्रम नहीं आयोजित किये जायेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा दी गयी अनुमति में जितने व्यक्ति अनुमन्य किये गये हों। उतने व्यक्तियों को ही कार्यक्रम में प्रवेश दिया जाये। कार्यक्रम के दौरान गेस्ट हाउस वंैक्वेट हाल होटल, धर्मशाला, लॉज के समस्त स्टाफ हैण्ड सेनिटाइजर एवं फेस कवर अवश्य करेंगे। साथ ही स्टाफ द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने हेतु सूचित करते रहेंगे। पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से यह सूचना लगातार प्रसारित करेंगे। प्रवेश स्थल पर यथा.सम्भव हाथ धोने की व्यवस्था एवं हैण्ड सेनिटाइजर अवश्य रखा जायेगा। यदि निरीक्षण के दौरान कोई कमियां पायी जाती है। तो संबंधित गेस्ट हाउस, वैंक्वेट हाल, होटल, धर्मशाला लॉज के स्वामियों/संचालकों के विरूद्ध कठोरतम विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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