कानपुर देहात,जन सामना। शासनादेश के द्वारा उत्तर प्रदेश के निवासी ऐसे कृषकों, जिनकी दुर्घटनावश मृत्यु अथवा दिव्यांग हो जाते हैं, के लिये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना दिनांक 14 सितम्बर 2019 से प्रारम्भ की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत मृतक कृषक के वारिसों द्वारा दावा अधिकतम 75 दिन के अन्दर तहसील में जमा करना होता है।
कोरोना महामारी के दृष्टिगत निर्गत शासनादेश दिनांक 31 जुलाई 2020 तक की अवधि में मृत्यु/दिव्यांगता के दावों को तहसील/जनपद में प्राप्त होने की समय सीमा को संशोधित शासनादेश जारी होने की तिथि अर्थात दिनांक 19 अगस्त 2020 से अधिकतम ढाई माह 75 दिन बढ़ाया गया है।कोरोना महामारी के दृष्टिगत विलम्ब से प्राप्त होने वाले दावों में मा0 शासन द्वारा अवधि बढाये जाने का लाभ प्रदान करते हुये जनपद कानपुर देहात मेंमुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर 2019 के उपरान्त दुर्घटना में मृत कुल 113 कृषकों के दावों जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा पूर्व में स्वीकृत किया गया था। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने वर्तमान में जनपद कानपुर देहात में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अन्तर्गत दिनांक 14 सितम्बर 2019 के उपरान्त दुर्घटना में मृत कुल 10 कृषकों के वारिसों को आर्थिक सहायता धनराशि 5.00 लाख रूपये प्रति कृषक की दर से रूपये 49.70 लाख मात्र मु0 उन्चास लाख सत्तर हजार रूपये मात्र जिलाधिकारी कानपुर देहात द्वारा निम्नवत स्वीकृत किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 123 दावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा मा0 शासन/परिषद से बजट प्राप्त होने पर भुगतान की कार्यवाही किये जाने हेतु आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट, कानपुर देहात तथा वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर देहात को निर्देशित किया गया है।
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