Monday, November 18, 2024
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उद्योग व्यापार मंडल ने कृषि बिलो का किया समर्थन

कानपुर,जन सामना। उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्रा के नेतृत्व में ज्ञापन सौंपा गया, उद्योग व्यापार मंडल की मांग है, कि विषय.देश मे कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा 2020 सहित तीनो कृषि बिलो का पूर्णतया समर्थन, मात्र एक संशोधन मंडियो के अंदर मंडी शुल्क समाप्त करके मेंटिनेंस चार्ज या 25 प्रतिशत मंडी शुल्क करने व अन्य सुझावों के सम्बंध ने कहा कि आपको अवगत कराना चाहते है,कि हमारा संग़ठन उत्तर प्रदेश की गल्ला व सब्ज़ी की मंडियो के अढ़तियों, व्यापारियों व मंडी के बाहर के सभी तरह के खाद्य पदार्थ के व्यापारियों व उद्यमियों का संग़ठन है! भारत सरकार द्वारा पूरे देश मे दिनांक 5 जून 2020 को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्द्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 सहित तीनो अध्यादेश के लागू होने का स्वागत व पूर्णतया समर्थन करते है। ये अध्यादेश संसद के दोनों सदनों में भी 20 सितम्बर 2020 को पारित होकर कानून बन गए! हमारा संग़ठन इन कृषि बिलो में एक मात्र संशोधन का सुझाव देते हुए। केवल मंडियो के अंदर मंडी शुल्क लागू रहने से घटते व्यापार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता है, कि उ प्र में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम से संचालित मंडी शुल्क लेने वाली प्रदेश की गल्ला व सब्ज़ी मंडियों में कृषि उत्पादों की आवक में भारी कमी आना शुरू हो गई है। जिससे मंडियों के अंदर व्यापार करने वाले अढतियों व व्यापारियों का व्यापार प्रभावित हो रहा है। मंडी के अढतियों एव्यापारियों व किसानों को राहत देने के लिए तत्काल मंडी शुल्क समाप्त करने की आवश्यकता है। देश या उत्तर प्रदेश में मंडी शुल्क मंडियो में खरीददार व्यापारी से लिया जाता है। लेकिन इसका पूरा बोझ हर हाल में किसानों पर अर्थात उनके कृषि उत्पाद की लागत पर पड़ता है! इन तीनो कृषि कानूनों के समर्थन के अतिरिक्त मंडियो को और सुदृढ करने के लिए कुछ और सुझावों से भी अवगत करा रहा हूँ। हम कृषक उत्पाद व्यापार और वाणिज्य संवर्द्धन एवं सुविधा अध्यादेश 2020 सहित तीनो कृषि कानूनों को प्रदेश मे लागू होने का पूर्णतया समर्थन करते हुए निम्नवत संशोधन व सुझाव देते है! देश मे ए पी एम सी एक्ट व उ प्र में कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम के अंतर्गत गल्ला व सब्ज़ी मंडियों में लागू मंडी शुल्क पूर्णतया समाप्त करके प्रत्येक जिले पर अलग अलग 5 से 10 रु प्रति कुंतल न्यूनतम मेंटिनेंस चार्ज लागू किया जाय। 25 प्रतिशत मंडी शुल्क लिया जाय। उत्तर प्रदेश में गल्ला मंडियो के अंदर व्यापार करने वाले मंडी के लाइसेंसी अढतियों व व्यापारियों द्वारा किसानों से कृषि उत्पादन मंडी समिति की देख रेख में पंजाब की तर्ज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की स्वीकृति प्रदान की जाय इससे किसानों को भी फायदा होगा। देश व उत्तर प्रदेश में मंडियो के अंदर खाद्यान्न व सब्जियों फल आदि को खराब होने से बचाने अर्थात इन्हें सुरक्षित रखने लिए मंडियो के अंदर भी आधुनिक गोदाम बनाये जाए जिससे अनाज खराब होने से बच सके।