मामला 10 ग्राम ₹ 20 में तो 150 ग्राम ₹ 92 में क्यों?
उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है- उपभोक्ता फोरम कोर्ट और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपभोक्ताओं के लिए कारगर मंच – एड किशन भावनानी
भारत में सभी प्रकार के उपभोक्ताओं के हित व समर्थन में अनेक नियम, विनियम, व अनेक न्यायिक मंच हैं। उसमें भी जिला स्तर पर उपभोक्ता फोरम कोर्ट, और राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बने हैं, जो उपभोक्ताओं के हित में पूरी तरह से खड़े हैं और, केवल और केवल न्याय दिलाने में पूरी तरह से सक्षम और संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं। बस जरूरत है उपभोक्ताओं को जाग्रत होने की और इन मंचों, न्यायालयों की सहायता लेने की। विशेष बात यह है कि इस प्रकार के फोरम या आयोग में जाने के लिए किसी वैधानिक विशेषज्ञ की सहायता की भी अनिवार्यता नहीं होती। एक सामान्य आदमी भी अपनी शिकायत दाखिल करवा सकता है। बशर्ते शिकायत उचित आधार और मानदंडों पर आधारित सत्यता से होनी चाहिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम(संशोधन) 2019 में ऐसे अनेक प्रावधान है जो वस्तुओं व सेवाओं के निर्माताओं द्वारा या दुकानदारों, एजेंसियों, ऑनलाइन एप, ऑनलाइन विक्रेता, इत्यादि अनेक विक्रेताओं द्वारा किसी भी प्रकार के अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी वाले व्यवहार पर यह मंच और आयोग उन पर क्षतिपूर्ति और दंड के संबंध में अपना आदेश सुनाता है और सजाएं भी देता है कोई भी कंपनी चाहें बड़ी हो या छोटी सब पर एक कानून का प्रावधान नियम लागू होते हैं।…..इसी विषय से संबंधित एक मामला तेलंगाना उपभोक्ता फोरम कोर्ट संगारेडी में दिनांक 23 जनवरी 2021 को उपभोक्ता फोरम कोर्ट के चेयरमैन पी कस्तूरी और सदस्य दी श्री देवी की बेंच के सम्मुख एक मामला आया, जिसमें इस केस के संबंध में कंपनी को नोटिस भेजा गया परंतु नोटिस जाने के बाद भी कंपनी द्वारा नोटिस का जवाब कानूनी प्रक्रिया के तहत निर्धारित दिनों में नहीं दिया गया और पूरी कानूनी प्रक्रियाएं करने के बाद माननीय बेंच ने कंपनी पर ₹ 65 हज़ार का जुर्माना लगाया संगारेड्डी जिला उपभोक्ता फोरम ने कोलगेट कंपनी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना ठोका है। एक उपभोक्ता द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया कि कोलगेट कंपनी पेस्ट अधिक मूल्य पर बेच रहा है। संगारेड्डी के एक वकील की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया कि कोलगेट पेस्ट अधिक दामों पर बेचकर लोगों के साथ धोखा दिया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, वकील के रूप में कार्यरत याचिकर्ता ने 7 अप्रैल 2019 को संगारेड्डी के रिलायंस फ्रेश रिटेल माल में 150 ग्राम का कोलगेट मैक्स टूथपेस्ट 92 रुपये में खरीदी की। इसके साथ ही 20 ग्राम का कोलगेट मैक्स टूथपेस्ट 10 रुपये में भी खरीदी की। वकील ने खरीदी गई पेस्ट के दामों का हिसाब किया। उसने पाया कि 20 ग्राम के हिसाब से पेस्ट खरीदी गई तो 150 ग्राम पेस्ट 75 रुपये का होता है। मगर 150 ग्राम का पेस्ट को 92 रुपये लिये जाने पर याचिकर्ता को संदेह हुआ, अर्थात 17 रुपये अधिक लिया जा रहा है। इसके बाद उसने 17 रुपये अधिक क्यों लिये जाने का जवाब तलब करते हुए कोलगेट कंपनी को नोटिस भेजा मगर कोलगेट की ओर से उसके नोटिस का कोई जवाब नहीं आया। इसके चलते वकील ने संगारेड्डी उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की। उपभोक्त बेंच ने याचिका पर सुनवाई के बाद कोलगेट कंपनी को आदेश दिया कि याचिकर्ता से अधिक वसूल किये 17 रुपये वापस किया जाये। साथ ही उपभोक्ता को मानसिक रूप से प्रताड़ित किये जाने के लिए 10 हजार, खर्च के लिए 5 हजार रुपये अतिरिक्त देने का आदेश दिया। इसके अलावा उपभोक्ता फोरम निधि के लिए 50 हजार अतिरिक्त देने का आदेश दिया है। यह रकम एक महीने के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया है।
संकलनकर्ता कर विशेषज्ञ एड किशन भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र