कानपुर,जन सामना। गौशाला सोसायटी के पदाधिकारियों वाह विधायक सुरेंद्र मैथानी की कानपुर नगर जिला अधिकारी आलोक तिवारी के साथ बैठक हुई। जिसमें पदाधिकारियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें निम्न बिंदुओं पर चर्चा के साथ.साथ निर्णय भी लिए गए। गौशाला को सुदृढ़ बनाने हेतु एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आदेश दिया कि गौशाला की जमीन पर कोई भी कब्जा व निर्माण नहीं होने दिया जाएगा। अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ अपराधिक केस लिखा जाएगा, मोहन सेठ का भी प्रकरण था । जूही गौशाला चौराहे पर गौशाला की जमीन को भी खाली कराने की बात जिलाधिकारी सामने बताई गई शाहपुर पनकी, भौती ,जूही, पुराना कानपुर, नवाबगंज, सफीपुर सहित अन्य जमीनों पर निर्माण ना होने के आदेश दिए बैठक की। सुरेंद्र मैथानी सदस्य एवं विधायक ने कहा कि कई ऐसे लोग हैं, जो गौशाला की जमीनों को लेकर पक्के निर्माण कर लिए हैं। उनकी जांच होनी चाहिए साथ ही साथ 805 बीघा जमीन सरकार द्वारा रूरल सीलिंग के अंतर्गत अधिग्रहित की गई है। यह न्याय संगत नहीं है क्योंकि सीलिंग एक्ट की धारा 6 1 के अंतर्गत यह चैरिटेबल संस्था है। उस पर सीलिंग लागू नहीं होता हाई कोर्ट का जजमेंट भृग पति पंडित छाजूराम आलौकिक गौशाला ट्रस्ट मुजफ्फरनगर का जजमेंट है! सुरेश गुप्ता संयोजक उपाध्यक्ष ने कहा कि गौशाला की 105 बीघा जमीन सरकार ने अधिग्रहित करके भारत पेट्रोलियम को दे दी। उसका मुआवजा आंशिक प्राप्त हुआ है बकाया नहीं प्राप्त होता है। उसे तुरंत दिलाया जाए और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा भौती गौशाला में जलभराव की समस्या काफी दिनों से चल रही है, क्योंकि एनएचआई द्वारा जो सड़क किनारे नाली बनाई गई है उसमें अतिक्रमण है। उसे निदान वास्ते डीएम नगर द्वारा परियोजना निदेशक को पत्र लिखने को कहा ! बैठक में जिलाधिकारी आलोक तिवारी एडीएम विवेक पांडे, सुरेश गुप्ता संयोजक उपाध्याय, पुरुषोत्तम लाल, तोषनीवाल, महामंत्री कृष्ण गुप्त, बब्बू, हेमंत दुबे आदि प्रमुख रूप से थे!