कानपुर नगर। मुख्य विकास अधिकारी डा0 महेन्द्र कुमार ने बताया है कि शासन द्वारा दिव्यांगजन को अनुमन्य प्रपत्रों के साथ निःशुल्क यात्रा करने एवं दिव्यांग यात्रियों को उनकी आरक्षित शीट उपलब्ध कराने के साथ-साथ उनसे शिष्टता पूर्ण व्यवहार करने के निर्देश जारी किये गये है। उन्होंने इन आदेशों का पालन कराये जाने के निर्देश क्षेत्रीय प्रबंधक उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम कानपुर परिक्षेत्र को दिये है। उन्होंने दिव्यांगजनों से कहा है कि यात्रा प्रारम्भ करते समय दिव्यांगजन द्वारा आधार कार्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अथवा भारत सरकार द्वारा निर्गत यूएडी0आई0डी0 कार्ड मूल रूप में निगम के अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को अवलोकित कराया जाये, जिससे की दिव्यांगजनों को किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार समस्त पात्र दिव्यांगजन को परिवहन विभाग की बसों मे निःशुल्क यात्रा सुविधा अनुमन्य कराने के निर्देश दिये।