लखनऊ। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत आयोग द्वारा 20 सदस्यीय राज्य सलाहकार समिति की अधिसूचना जारी, उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा पुनः समिति के सदस्य नामित।
विद्युत अधिनियम के तहत ऊर्जा क्षेत्र की सबसे बडी संवैधानिक समिति का सदस्य नामित होने पर उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने आयोग अध्यक्ष आर0पी0 सिंह व सदस्यों का व्यक्त किया आभार।
उ0 प्र0 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत ऊर्जा की सबसे बडी संवैधानिक कमेटी राज्य सलाहकार समिति का नव गठन उ0 प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा कर दिया दिया गया है। विद्युत अधिनिय, 2003 के प्राविधानानुसार उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, कृषि, श्रम, उपभोक्ता, गैर सरकारी सदस्यों एवं विद्युत क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान निकायों का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 सदस्यों को इस समिति में शामिल किया गया है। विद्युत नियामक आयोग द्वारा जहाॅं आज उसकी अधिसूचना जारी कर आयोग की वेबसाइट पर घोषित कर दिया गया है आयोग द्वारा गठित इस समिति के चेयरमैन, आयोग अध्यक्ष आर0पी0 सिंह पदेन अध्यक्ष होंगे वहीं आयोग के दोनों सदस्य, सदस्य के रूप में रहेंगे । वहीं प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं की लम्बे समय से लडाई लड रहे उ0 प्र0 राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा को पुनः एक बार राज्य सलाहकार समिति में सदस्य के रूप में निामित किया गया है ।
प्रमुख सचिव ऊर्जा, प्रमुख सचिव खाद्य, प्रमुख सचिव सिचाई प्रमुख सचिव कृषि प्रमुख सचिव नगरविकास प्रबन्ध निदेशक पावर कारपोरेशन, प्रबंधनिदेशक मध्यांचल निदेशक नेडा पदेन सदस्य सहित प्रबंध निदेशक मेट्रो रेल सहित आईआईए सीआईआई पीएचडी चेेम्बर से भी रोटेशन मंे सदस्य नामित किये गये हैं।
फाईनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्टर दीपा जनानी को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है । वहीं स्मार्ट ग्रिड फोरम के अध्यक्ष श्री रेजी पिल्लई सहित जहाॅं एनटीपीसी व प्राइवेट उत्पादन गृहों के भी निदेशक समिति में रोटेशन के आधार पर सदस्य होंगे। वहीं डीजी स्कूल आफ मैनेजमेन्ट साइंस, डा0 भरतराज सिंह व निदेशक वाणिज्य ट्रांसमिशन व शक्ति फाउंडेशन को भी समिति में सदस्य होंगे।
उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने अधिसूचना जारी होने के बाद आयोग चेयरमैन आर0 पी0 सिंह व सदस्यगण कौशल किशोर शर्मा एवं विनोद कुमार श्रीवास्तव से मिलकर समिति में शामिल किये जाने पर उनका आभार व्यक्त करते हुये कहा उपभोक्ताओं की लडाई लगातार जारी रखेंगे।
यह समिति विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 88 में प्राविधानित नीतिगत विषयों पर समय समय पर आयोग को सलाह देगी।