Monday, November 18, 2024
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राज्य सरकार द्वारा जारी बाल सेवा योजना 2021 का लाभ उठाये

कानपुर देहात। उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुपालन में अनिल कुमार झा, जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कानपुर देहात के निर्देशानुसार में सचिव साक्षी गर्ग द्वारा बताया गया कि कोविड-19 के गंभीर प्रकोप के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ने के साथ-साथ बहुत से लोगों ने अपनों को खो दिया है। कोरोना महामारी के कारण बहुत से छोटे बच्चे ने समय से पहले ही अपने माता पिता का साया उठते हुए देखा है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी जिम्मेदारी उठाने वाला भी कोई नहीं है। इन्हीं सब परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए अनाथ बच्चों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाने का फैसला लिया है, ऐसे सभी बच्चों के लिये उ०प्र० सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 आरम्भ की गयी है। इस योजना का लाभ उठाने हेतु आवेदक को उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है, उम्मीदवार की आयु 0 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बीच होनी चाहिए, केवल वही बच्चे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी में हुई है तथा वह बच्चे जिनके माता-पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोनावायरस महामारी के कारण हुई है।
यूपी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन हेतु सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के लोगों को जिला बाल संरक्षण इकाई व बाल कल्याण समिति एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को ग्राम विकास पंचायत अधिकारी या विकासखंड जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जाना होगा। वहां जाने के बाद मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के आवेदन पत्र की मांग करनी होगी। आवेदन फॉर्म प्राप्त होने के बाद इसमें पूछी गई सभी जानकारी दर्ज करनी होगी। संपूर्ण जानकारी दर्ज करने के बाद सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज अटैच करने होंगे, दस्तावेज अटैच करने के बाद यह फॉर्म वही कार्यालय में जमा कर देना होगा। आवेदन 15 दिन के भीतर ही सफलता पूर्वक हो जाएगा। इस योजना के अंतर्गत आवेदन माता पिता की मृत्यु के 2 वर्ष के भीतर ही कराया जा सकता है।