फिरोजाबाद। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि 26 जून को जिला पंचायत अध्यक्ष पद के निर्वाचन के लिये नामांकन किया जाना है। कोरोना वायरस से उत्पन्न वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिये प्रत्येक शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी है और संपूर्ण जनपद में धारा 144 भी प्रभावी है। ऐसी दशा में सूचित किया जाता है कि नामांकन स्थल व उसके आस-पास अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित न की जाएं। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि नामांकन स्थल व उसके आस-पास अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित होती है अथवा कोरोना गाइडलाइन एवं धारा 144 का उल्लंघन होना पाया जाता है| तो दोषियो के विरूद्ध महामारी अधिनियम एवं भारतीय दण्ड संहिता की धारा के तहत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।