फिरोजाबाद। जिला निर्वाचन अधिकारी जिला मजिस्ट्रेट चंद्र विजय सिंह ने शनिवार को जिला पंचायत अध्यक्ष हेतु होने वाले मतदान में भाग लेने वाले समस्त जिला पंचायत सदस्यों को बताया है कि उम्मीदवार एवं जिला पंचायत सदस्य अपने साथ पर्स, पेन, मोबाइल ज्वलनशील पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र, माचिस, गुटका, तंबाकू किसी प्रकार का द्रव्य, लिक्विड मतदान स्थल न्यायालय जिला अधिकारी कक्ष संख्या 203 एवं कलेक्ट्रेट परिसर में साथ लेकर नहीं आएंगे। उम्मीदवार एवं जिला पंचायत सदस्य मतदान हेतु अपने साथ आईडी प्रूफ एवं निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्गत जिला पंचायत सदस्य प्रमाण पत्र अवश्य साथ लेकर आएंगे। समस्त जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार कलेक्ट्रेट के बाहर मटसेना पुलिस चैकी पर बने पुरुष एवं महिला इनक्लोजर में जांच करने के उपरांत ही मतदान कक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे। समस्त जिला पंचायत सदस्य एवं उम्मीदवार मतदान हेतु केवल कलेक्ट्रेट मेन गेट से प्रवेश करेंगे एवं मतदान उपरांत कलेक्ट्रेट मीटिंग हॉल पोर्च से होकर कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से निकास करेंगे। समस्त जिला पंचायत सदस्य एवं उम्मीदवार के साथ आए वाहन उन्हें कलेक्ट्रेट के बाहर छोड़कर निर्धारित वाहन पार्किंग स्थल पर खड़े किए जाएंगे। अध्यक्ष जिला पंचायत निर्वाचन के दौरान आम नागरिक द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन किया जाएगा। तीन जुलाई को मतदान दिवस में आसफाबाद चैराहे से बिल्टीगढ़ चैराहा मक्खनपुर तक कोई ट्रैफिक नहीं चलेगा, बल्कि बाईपास की ओर मुड़कर संचालित होगा। जनपद में प्रभावी धारा 144 के दृष्टिगत कहीं पर भी भीड़ एवं जमावड़ा कदापि ना किया जाए