Sunday, November 17, 2024
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दुष्कर्म व पोक्सो एक्ट में कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

हाथरस जनपद की पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना कर मात्र 9 दिन में चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में प्रेषित करने तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी से मात्र 5 महीने के भीतर न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं पोक्सो एक्ट के आरोपी को आजीवन कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।  इसी वर्ष 3 फरवरी को थाना हसायन पर थाना क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति द्वारा तहरीर के माध्यम से सूचना दी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री के साथ सुरेन्द्र पुत्र अनार सिंह उर्फ अनुरुद्ध निवासी नगला नाहर थाना सहावर जिला कासंगज द्वारा दुष्कर्म की घटना घटित की गई तथा किसी को बताने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस द्वारा तत्काल परिजनो की प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना हसायन पर अन्तर्गत धारा 376/506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम का अभियोग पंजीत किया गया । पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुये मात्र 24 घण्टे के अन्दर अभियोग में नामजद आरोपी सुरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी मृदुल कुमार थाना हसायन द्वारा फरेन्सिक साक्ष्य एवं अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्ता पूर्वक विवेचना संपादित कर मात्र 9 दिन में आरोपी सुरेन्द्र उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
बलात्कार एवं पोक्सो अधिनियम के जघन्य अपराध में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी सिकन्द्राराऊ के नेतृत्व में थाना स्तर से त्वरित प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहो को समय से न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया गया। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वंय विधि विज्ञान प्रयोगशाला से सम्पर्क कर फरेन्सिक रिपोर्ट शीघ्र मंगाने हेतु पैरवी की गई तथा इस सम्बंध में पत्राचार भी किया। पुलिस द्वारा सम्बन्धित माल, अभिलेखो को समय से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिसके उपरान्त न्यायालय में अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरुप आज 22 जुलाई को घटना के मात्र 5 महीने के भीतर पोक्सो कोर्ट जज श्रीमती प्रतिभा सक्सेना द्वारा आरोपी सुरेन्द्र पुत्र अनार सिंह उर्फ अनुरुद्ध निवासी नगला नाहर थाना सहावर जिला कासंगज को धारा 376/ 506 भादवि व 3/4 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत सश्रम आजीवन कारावास ;अभियुक्त के शेष प्रातिक जीवन तकद्ध तथा 1 लाख रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।