कानपुर नगर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी सलीमुद्दीन ने बताया है कि कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम-15 तथा कीटनाशी (मूल्य, स्टाक, प्रदर्शन, एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत विक्रेताओं द्वारा क्रेता को कैश मेमों/क्रेडिट मेमों देने तथा तत्सम्बंधी अभिलेखों को तैयार कराने का प्राविधान किया गया है, जिसके परिपालन में अधोहस्ताक्षरी द्वारा जनपद भ्रमण, प्रेस विज्ञप्ति एवं वाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लगातार कीटनाशी विक्रेताओं को कृषि रक्षा निवेशों के विक्रय के समय कैश मेंमों/केडिट मेमों उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है तथा मेला एवं गोष्ठियों के माध्यम से जनपद के कृषक भाइयों से कृषि रक्षा निवेशों के खरीद के समय दुकानदार से कैश मेमों/केडिट मेमों अवश्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। परन्तु निरीक्षण में यह पाया गया है कि जनपद के कई कीटनाशी विक्रेताओं द्वारा कृषि रक्षा निवेशों के विक्रय के समय उपरोक्त निर्देशों का पालन नही किया जाता है। कृषकों द्वारा भी इस सम्बंध में शिकायत की गयी है।
उन्होंने बताया है कि जनपद के समस्त कीटनाशक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को चेतावनी के साथ निर्देशित किया जाता है कि कृषि रक्षा निवेशों के विक्रय के समय क्रेता को कैश मेंमों/ केडिट मेंमो (जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण एवं अवसान तिथि, विक्रय मूल्य व टैक्स आदि अंकित हो) अवश्य उपलब्ध करायें तथा कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम/निर्देशों का पालन करते हुए ब्यापार करें। अन्यथा की दशा में निरीक्षण के समय कमियाँ पाये जाने की स्थिति में आपके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी। उपरोक्त से सस्बंधित किसी भी समस्या की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।
किसान भाई कीट/रोग सम्बंधित किसी भी समस्या/सुझाव हेतु अविलम्ब सहभागी फसल निगरानी एवं नियंत्रण प्रणाली (पी0सी0एस0आर0एस0) के नम्बर 9452247111, 9452257111 पर वाट्सएप या टेक्सट मैसेज कर कीट/रोग के नियंत्रण के सम्बंध में सलाह प्राप्त कर सकते हैं।