Friday, April 26, 2024
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तहसील डेरापुर के ब्लाक झींझक की सीमा में धारा 144 लागू 30 जुलाई तक रहेगी प्रभावी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर उप जिला मजिस्ट्रेट डेरापुर विजेता ने विकस खंड/क्षेत्र पंचायत कार्यालय डेरापुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त एवं राजस्व की उपस्थित में अविश्वास प्रस्ताव के समय समस्त कार्यवाही निष्पक्ष निर्विध्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से कराये जाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने उक्त निर्वाचन को सकुशल सम्पन्न एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए अराजक तत्वों द्वारा शांति भंग किये जाने का प्रयास किया जा सकता है। जिसके कारण ब्लाक डेरापुर में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही किया जाना आवश्यक हो गया है। समय कम है जिसके कारण शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए तत्काल आदेश अनिवार्य हो गया है। उप जिला मजिस्ट्रेट विजेता सिंह ने डेरापुर तहसील के ब्लाक झींझक में कानून व शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए आदेश पारित किये है। कहा कि तहसील डेरापुर के ब्लाक झींझक की सीमा के तहत कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, बल्लम, धारदार हथियार, हांकी, बंत, डंडा या अन्य कोई शस्त्र व्यक्तिशः या समूह में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लिए नही चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जिसे सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो पर उक्त प्रतिबंध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेगा और न ही समूह के साथ चलेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, आतिशबाजी या अन्य प्रकार का विस्फोटक सामान आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नही चलेगा तथा कंकड पत्थर या अन्य कोई मारक पदार्थ सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के एकत्र नही करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा जिससे कि यातायात आवागमन में कोई अवरोध व्यवधान उत्पन्न हो, धारा लागू रहने की अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल किसी भी जनसभा अथवा जुलूस का आयोजन बिना संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं करेगा। धारा 144 के तहत किसी भी व्यक्ति का पुतला जलाना, प्रदर्शन करना, पक्ष विपक्ष में नारेबाजी करना वर्जित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा उत्तेजक नारा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा न ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर भड़काने वाला अथवा दूसरे जाति, धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्तियो की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भाषण, गाना अथवा नारा ही उच्चरित किया जायेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से तहसील डेरापुर के ब्लाक झींझक की सीमा में लागू होकर 28 जुलाई से प्रभावी होकर 30 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।