मनरेगा रोजगार दिवस जनपद में एक जनवरी 2020 को मनाया जायेगा
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत काम करने वाले परिवारों को ग्राम पंचायत में ही श्रम रोजगार उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से जनपद की ग्राम पंचायतों में 1 जनवरी 2020 को समय 10 बजे से 2 बजे अपरान्ह तक मनरेगा रोजगार दिवस का आयोजन किया जायेगा।
यह जानकारी मुख्य विकास अधिकारी/अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक-मनरेगा जोगिन्दर सिंह ने देते हुए बताया कि मनरेगा रोजगार दिवस के मुख्य उद्देश्य कार्य की मांग को पंजीकृत करना, जांब कार्ड की मांग को पंजीकृत करना, कार्य का आवंटन, दिनांक 1 अप्रैल 2019 से बढ़ी हुई मजदूरी रू. 182/- प्रतिदिन की जानकारी देना, कार्य से संबंधित सूचना की जानकारी देना, मनरेगा से संबंधित शिकायतों को दर्ज करना, योजना के संबंध में ग्राम वासियों को जागरूक कराना, मनरेगा श्रमिका के आधार कार्ड एकत्र करने का अभियान, मनरेगा अभिलेखों को पूर्ण कराना तथा श्रमिकों के जाबकार्ड पर अंकित करना, ग्राम पंचायत मनरेगा लेबर बजट तैयार करने में जागरूक करना एवं अनुमन्य कार्यो से अवगत कराना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास के लाभार्थियों को मनरेगा अन्तर्गत 90 मानव दिवस के रोजगार दिये जाने के संबंध में जानकारी देना एवं उनकी मांग को एकत्र करना।
तनाव है तो होने दे, इसमें बुरा क्या है?
शासन व विभागाध्यक्ष मुख्यालय जनपदीय अधिकारियों को अधिकतम दो माह में एक बार ही बुलाएं: मुख्य सचिव
बैठकों में बार-बार बुलाने से अनावश्यक रूप से होता हैे कार्य बाधित: राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को निर्देश दिये कि वे अपने अधीनस्थ विभागों के शासकीय कार्यों का स्थानीय स्तर पर सम्पादन में अनावश्यक विलम्ब को रोकने के दृष्टिकोण से शासन व मुख्यालय स्तर पर आयोजित होने वाली बैठकों में जनपदीय अधिकारियों को आवश्यकतानुसार अधिकतम दो माह में एक बार ही बुलाया जाए। उन्होंने कहा कि शासन व मुख्यालय स्तर पर जनपदीय अधिकारियों को बैठकों में बार-बार बुलाये जाने से अनावश्यक रूप से कार्य स्थानीय स्तर पर बाधित होता है।
शासन व विभाग की पत्रावलियां अधिकतम तीन दिन में निस्तारित कराया जाना अनिवार्य: मुख्य सचिव
लम्बित प्रकरणों का नियमानुसार निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब क्षम्य नहीं: राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये निर्देश
लखनऊ, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने निर्देश दिये हैं कि शासन व विभाग की पत्रावलियों को पत्रावलियां प्राप्त होने की तिथि पर ही निस्तारित की जाएं। उन्होंने कहा कि अपरिहार्यता की दशा में विलम्बतम तीन दिन में अवश्य निस्तारित कराया जाना सुनिश्चिित की जाए।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज समस्त अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों एवं सचिवों को परिपत्र के माध्यम से दिये। उन्होंने कहा कि शासन व विभाग की पत्रावलियां विभिन्न स्तरों पर लम्बी अवधि तक लम्बित होने से प्रकरणों के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होता है।