⇒अवैध संपत्ति जुटाने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों पर गिरेगी गाज, मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड होगा चल-अचल संपत्ति का विवरण
कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालय अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि वे अपने-अपने विभागों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों की चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से अपलोड करना सुनिश्चित करें। अगर किसी कार्मिक द्वारा अपनी चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो उसकी पदोन्नति रोक दी जाए। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विभाग के सभी शिक्षकों समेत अन्य कर्मचारियों की संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। इसके चलते बेसिक शिक्षा विभाग में बीते कई सालों से टिके रहकर किसी न किसी प्रबंध से अवैध संपत्ति जुटाने वाले बेसिक शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों पर अब जल्द ही गाज गिरने वाली है। मानव संपदा पोर्टल पर देना होगा ब्योरा-उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव ने विभाग में कार्यरत अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को लेकर कड़ा निर्देश जारी करते हुए अपनी संपत्ति का ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर 31 दिसंबर 2023 तक अपलोड करने के बाद उसकी एक प्रति विभाग में जमा करें। लापरवाही पर होगी कार्यवाही- अपर मुख्य सचिव ने विभाग के शिक्षकों और कर्मचारियों की संपत्ति से जुड़े आदेश को जारी करते हुए कहा कि विभाग में कार्यरत सभी अधिकारी, शिक्षक और कर्मचारियों को अपनी नियुक्ति तिथि से लेकर उसके बाद हर 5 साल तक की अपनी चल और अचल संपत्ति का ब्योरा देना होगा। उन्होंने निर्धारित समय तक पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा न अपलोड करने वाले और इस आदेश को लेकर लापरवाही बरतने वाले सभी विभागीय लोगों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए जांच कराने के निर्देश दिए हैं।