महिला आरक्षण विधेयक पर यूं तो 45 साल पहले 1974 में सवाल उठ चुका था और महिला आरक्षण बिल पहली बार 1996 में देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया था और उसके बाद कम से काम 10 बार यह बिल पेश किया गया लेकिन आपसी सहमति न होने के कारण और महिलाओं को आरक्षण की जरूरत ही क्या है ? इस विचार के मद्देनजर इस बिल को मान्यता नहीं मिली। यहां तक कि इस बिल को लेकर मारपीट तक की नौबत आ गई थी। शरद यादव यहां तक कह चुके थे कि, ‘इस बिल से परकटी महिलाओं को ही फायदा होगा।’
2010 में जब राज्यसभा में यह बिल पास हुआ तो करण थापर ने एक प्राइम टाइम बहस में कहा कि, ‘महिलाओं को सशक्त बनाना तो ठीक है लेकिन इसके लिए आरक्षण की जरूरत क्या है?’ इन सब बातों के बीच में एक सवाल मेरे मन में भी आया कि महिलाओं को आरक्षण की जरूरत क्या है? जब हम बराबरी की बात करते हैं तो महिलाओं को आरक्षण क्यों चाहिए? जब इतना माद्दा है कि आप अपने आपको काबिल साबित कर सकती हैं तो आरक्षण क्यों? और यूं भी आरक्षण द्वारा चुनकर आई हुई महिलाएं सिर्फ राजनीतिक मोहरा भर होती है। हमारे विविधता वाले देश में जात-पात का मुद्दा बहुत बड़ा है जिसे राजनेताओं ने अपने राजनीतिक हित के लिए उत्थान के नाम पर ‘आरक्षण’ की बैसाखी थमा रखी है। जब तक आरक्षण रहेगा तब तक जाति रहेगी,जब तक जाति रहेगी तब तक कुछ लोगों की राजनीति रहेगी और जब तक उनकी राजनीति रहेगी तब तक आरक्षण रहेगा।इतने सालों से अटका हुआ यह बिल 19 सितंबर 2023 को पास हुआ हालांकि यू एन वूमेन का डाटा बताता है कि संसदीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी के मामले में हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश हमसे आगे है। दुनिया के 198 देशों की लिस्ट में महिलाओं की संसदीय भागीदारी के मामले में भारत का नंबर 148 है जबकि पाकिस्तान 116 और बांग्लादेश 111 नंबर पर है और बात हम महिलाओं के उत्थान की करते हैं। जब हम इन देशों से अपने बेहतर और आगे होने की बात करते हैं तो इस मसले पर पीछे क्यों है? एक विचार यह भी आता कि महिलाओं के लिए आरक्षण क्यों जरूरी है? अपनी दबंगई के चलते पुरुष महिलाओं को राजनीति में आगे नहीं बढ़ने देते तो आरक्षण अनिवार्य रूप से संसद में महिलाओं की भागीदारी तय करेगा। अभी भी ग्राम पंचायतों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि आज भी मुखिया चुनी हुई महिलाओं का कार्य उनके पुरुष ही संभालते हैं और आरक्षण द्वारा चुनी गईं महिलाएं ही संसद में जा सकेंगी उनके पुरुष नहीं।
आरक्षण इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि समाज में आज भी महिलाओं की भूमिका दोयम दर्जे की है और आरक्षण राजनीति में भागीदारी के लिए महिलाओं की अनिवार्यता को निश्चित करेगी। 33 प्रतिशत आरक्षण के बजाय संसद में भागीदारी भी समान रूप से होनी चाहिए। इतने सालों से अटका हुआ यह बिल कहीं सरकार द्वारा चुनावी समीकरण को साधने का हथियार तो नहीं? चुनाव के वक्त ही तीन तलाक, 370 जैसे मुद्दे लाये जाते हैं। कहीं यह बिल भी 2024 की तैयारी में अहम भूमिका निभायेगा?
यह भी संभव है कि राजनीतिक हित साधने के लिए महिला आरक्षण बिल पर राजनेताओं के घर की महिलाओं को ही प्रमुखता दी जाये लेकिन फिर भी महिलाओं की भागीदारी धीरे-धीरे संसद में उनके लिए रास्ता बनायेगी और वह सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभाएंगी। हालांकि इस बिल पर कानून बनने में अभी समय है और यह अभी दूर के ढोल सुहावने जैसा लगता है। इस बिल के आ जाने से फिर से सवाल खड़े होने लगे हैं और यह न्यूज चौनलों के बहस का मुद्दा बन चुका है। भारत जैसे देश में जहां सामाजिक, जातिगत और जेंडर भेदभाव की जड़े इतनी गहरी है कि बिना आरक्षण के यह बिल कार्यान्वित होता हुआ संभव नजर नहीं आता। संसद में महिलाओं की भागीदारी से उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में बदलाव आयेगा और उनकी राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी।
-प्रियंका वरमा माहेश्वरी
गुजरात
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