Sunday, November 24, 2024
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धारा 144 का उल्लंघन करने वालों पर होगी सख्त कार्यवाही

फिरोजाबाद: जन सामना संवाददाता। जिला मजिस्ट्रेट डॉ उज्ज्वल कुमार ने जनपद की शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जनपद में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी। जो कि पांच अप्रैल तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को बसंत पंचमी, 24 फरवरी को संत रविदास जयंती, 26 फरवरी को शब-ऐ-बरात, आठ मार्च को महाशिवरात्रि, 24 मार्च को होलिका दहन, 25 मार्च को होली, 29 मार्च को गुड फ्राइडे, 30 मार्च को ईस्टर सेंटर-डे, एक अप्रैल को ईस्ट मंडे, पांच अप्रैल को जुमा-उल-विदा (अलविदा) की नमाज आदि पर्व मनाएं जाएंगे। साथ ही हाईस्कूल, इण्टरमीडिमेट की बोर्ड परीक्षायें एवं आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षायें आयोजित होंगी। इन सभी अवसरों पर अवांछनीय, कट्टरपंथी अथवा असामाजिक तत्व सक्रिय होकर जनपद की लोक शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित कर सकते है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 144 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए लोक प्रशान्ति एवं सार्वजनिक जन जीवन की सुरक्षा हेतु पांच अप्रैल तक के लिए सम्पूर्ण जनपद में धारा 144 लागू की है। इस आदेश अथवा आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होगा।