फिरोजाबादः जन सामना संवाददाता। सुरेश चंद्र यादव सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/ प्रवर्तन) ने समस्त स्कूल संचालकों, प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को निर्देशित किया है कि वह अपने-अपने वाहनों की जिनकी फिटनेस समाप्त हो चुकी है, उन वाहनों की तकनीकी मरम्मत कराकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय में प्रस्तुत करें। साथ ही स्वास्थता प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें। तीन मई को अपरान्ह दो बजे तक वाहन को निर्वाचन हेतु उपलब्ध करायें। ऐसा न करने पर मोटरयान अधिनियम-1988 की धारा-53 (क) के तहत आपके वाहन के पंजीयन निलम्बन की कार्यवाही के साथ-साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-160 का उल्लंघन करने पर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। जिसके लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।