जन सामना ब्यूरोः मथुरा। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने अवगत कराया है कि जनपद मथुरा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत चल वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अग्रिम वृहद सामूहिक विवाह कार्यक्रम दिनांक 17.02.2025 को किया जाना प्रस्तावित है, जिसमें समस्त वर्गों के निर्धन परिवारों की विवाह योग्य कन्या / विधवा / तलाकसुधा महिलाओं के विवाह हेतु उक्त योजना के माध्यम से विवाह सम्पन्न कराने के पश्चात वधु के खाते में धनराशि रू 35000 तथा रू 10000 का घरेलू सामान दिया जाता है, एवं रू 6000 भोजन एवं टैंट पर व्यय किये जाने का प्रावधान है।
योजना हेतु पात्रता की शर्तें हैं कि अभिभाव क उ०प्र० का मूल निवासी हो, वार्षिक आय रू 2.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, वधु की उम्र 18 वर्ष एवं वर की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, आयु की पुष्टि हेतु स्कूल रिकोर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मनरेगा जॉव कार्ड, आधारकार्ड, मान्य होगा तथा आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी होना चाहिए। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन की पुत्री को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
इस योजना हेतु आवेदन पत्र बेवसाइट पर भरने की प्रक्रिया है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नहीं कये जायेगें। अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु अपने सम्बन्धित विकास खण्ड कार्यालय/नगर पंचायत / नगर पालिका/नगर निगम एवं कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी राजीव भवन मथुरा से सम्पर्क किया जा सकता है।