Saturday, July 18, 2026
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » डीएम ने गुण्डा एक्ट के तहत आठ लोगों को छह माह के लिए किया जिला बदर

डीएम ने गुण्डा एक्ट के तहत आठ लोगों को छह माह के लिए किया जिला बदर

रायबरेली। जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका ने अपने न्यायालय में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा-3 के अंतर्गत आठ व्यक्तियों के विरुद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को छह माह की अवधि के लिए जनपद रायबरेली की सीमा से बाहर निष्कासित किया गया है। जिला बदर किए गए व्यक्तियों में राजवीर उर्फ राज पुत्र रामआसरे निवासी ग्राम निहुरी, मजरा दीनशाहगौरा, थाना गदागंज; अतिन्दर उर्फ मन्ना पुत्र स्व. जंगबहादुर सिंह निवासी ग्राम बरहा, थाना खीरों; मो. कादर खान पुत्र शमशाद निवासी ममुनी, थाना सलोन; संदीप कुमार शुक्ल पुत्र हरिकेश निवासी लोनापार, मजरा डीघा, थाना नसीराबाद; शैलेन्द्र सिंह पुत्र माताफेर निवासी ग्राम मोन, थाना महराजगंज; सतेन्द्र सोनकर उर्फ राजा सोनकर पुत्र रामपाल सोनकर निवासी नई बस्ती, देवानन्दपुर, थाना मिलएरिया; लवकुश मौर्य पुत्र शिवराम मौर्य निवासी ग्राम पूरे लाला प्रथम, मजरा अशरफपुर, थाना नसीराबाद तथा अमित शुक्ला पुत्र इन्द्रनारायण शुक्ला निवासी ग्राम कोड़री, पोस्ट घरई, थाना सलोन, जनपद रायबरेली शामिल हैं।