कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। शासन द्वारा दी जा रही विकलांग पेंशन हेतु लाभार्भियों को आधारकार्ड, बैंक पासबुक तथा मोबाइल नम्बर लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। विकलांग जन विकास अधिकारी शिवसिंह ने बताया कि लाभार्थी यथाशीघ्र विकासभवन माती के कमरा नं0. 105 में उपरोक्त दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करवा दें।