कानपुरः जन सामना संवाददाता। छावनी गोलाघाट सामाजिक विकास समिति के संरक्षक वरिष्ठ समाज सेवी पवन गुप्ता द्वारा कैन्टोमेन्ट बोर्ड की जगह पर रहने वालों के लिए दिया गया ज्ञापन। इस मौके पर वरिष्ठ समाज सेवी पवन गुप्ता ने बताया कि छावनी क्षेत्र में कई वर्षो पीढ़ी दर पीढ़ी से रहने वाले गरीबों को सुप्रीम कोट के एक आदेश के गलत आख्या और मतलब समझने के कारण कानपुर के ही छावनी क्षेत्र के लगभग 27 हजार लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। इस तरह पूरे भारत देश की छावनी क्षेत्र में लगभग 15 लाख लोगों को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है और अगली कार्यवाही के रुप में घरों से बेघर करने का कार्य किया जाने वाला है जब कि अतिक्रमण की परिभाषा स्पष्ट न होने के कारण यह कार्यवाही की गई है। जबकि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट रुप से निर्देश दिया हुआ है कि 20वर्षो से ऊपर रहने वाले अतिक्रमणकारी नहीं माने जायेगे। उनको वहां का स्थाई निवासी माना जायेगा। पवन गुप्ता ने यह भी बताया कि छावनी क्षेत्र की जनता के साथ जाकर कैन्टोमेन्ट बोर्ड के अधिकारियों से मांग की है कि रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनको परिपत्र के परिपंक्ष में 20वर्ष से ऊपर रहने वालो को किरायेदार लीज व मालिकाना अधिकार वैधानिक रुप से कम से कम मूल्य पर देने की कार्यवाही की जाए। ज्ञापन देते समय मौके पर मुकेश कनौजिया, विकास चन्द्र, बिन्दा प्रसाद, चन्दन सिंह, श्याम बाबू, आशीष मौर्या, सुरेश, सुनील वर्मा, मोनू कनौजिया, अरविन्द्र, रुदत कुमार आदि लोग मौजूद रहे।