नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम, 2008 में संशोधन करके सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों के नए सेटों को अधिसूचित किया है। यह अधिसूचना जो कि जीएसआर 331 (ई) दिनांक 3 अप्रैल 2018 को सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग और लेबलिंग) में दूसरा संशोधन नियम, 2018 ”में संशोधन करके जारी की गई। संशोधित नियम 1 सितंबर, 2018 से लागू किए गए हैं।
उपर्युक्त अधिसूचना के माध्यम से दो छवियों को अधिसूचित किया गया और यह धारा जोड़ी गई की निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी की दूसरी छवि (छवि-2) छवि-1 के लागू होने की तिथि से बारह महीना पूरी होने के बाद लागू होगी।
उक्त अधिसूचना की छवि-1 1 सितंबर, 2018 से प्रभावी हुई और इस तरह 1 सितंबर, 2019 को या उसके बाद निर्मित, पैकेज और आयातित सभी तम्बाकू उत्पादों पर छवि-2 प्रदर्शित की जाएगी।
टेलीफोन क्विट-लाइन नंबर “QUIT TODAY CALL 1800-11-2356” भी स्वास्थ्य चेतावनी का एक हिस्सा है। यह तंबाकू उपयोगकर्ताओं के बीच जागरूकता पैदा करने में मदद करता है, और उन्हें व्यवहार परिवर्तन के लिए परामर्श सेवाओं तक पहुंच प्रदान करता है। तंबाकू उत्पादों के धूम्रपान और धूम्रपान रहित दोनों रूपों के लिए एक सामान्य निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी होगी।
टोल फ्री टोबैको क्विट-लाइन सर्विसेज [1800-11-2356] तंबाकू सेवन छोड़ने के लिए परामर्श और रणनीति प्रदान करता है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे [जीएटीएस -2, 2016-17] के हालिया दूसरे दौर के अनुसार, 15 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में, वर्तमान सिगरेट धूम्रपान करने वालों में 61.9 प्रतिशत वर्तमान बीड़ी धूम्रपान करने वालों में 53.8 प्रतिशत और वर्तमान धूम्रपान रहित तंबाकू का 46.2 प्रतिशत है। उपयोगकर्ताओं ने सिगरेट, बीड़ी और धूम्रपान रहित तंबाकू के पैकेट पर चेतावनी लेबल के कारण छोड़ने के बारे में सोचा।
चेतावनी के मुद्रण योग्य संस्करण के साथ उक्त अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात https://mohfw.gov.in और https://ntcp.nhp.gov.in पर पहले से ही उपलब्ध है और पहले ही सभी क्षेत्रीय भाषाओं में हितधारकों के अनुरोध के अनुसार साझा की जा चुकी है। सभी क्षेत्रीय भाषाओं में छवि की खुली फाइलें भी मंत्रालय से ntcp.mohfw@gmail.com और / या 011-23062868 पर अनुरोध के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं।