प्रयागराज, जन सामना ब्यूरो। शासन/विभाग द्वारा शैक्षिक सत्र 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत शिक्षण संस्था स्तर से अवशेष छात्र/छात्राओं के डाटा अग्रसारित करना, संदेहास्पद डाटा को कारणों सहित संस्था एवं जनपद अधिकारियों के लाॅगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को छात्रों द्वारा शुद्ध करके पुनः आनलाइन आवेदन सबमिट किये जाने, शिक्षण संस्था में समस्त वांछित प्रपत्रों सहित जमा किये जाने एवं शिक्षण संस्था द्वारा अग्रसारित किये जाने हेतु समय-सारिणी निर्गत की गयी है, जिसे पूर्व में अवगत कराया जा चुका है। उक्त के अतिरिक्त जिन छात्र/छात्राओं के स्टेट्स में बैंक त्रुटियों के कारण रिजेक्टेड बाई बैंक के कई कारण प्रदर्शित हो रहे हैं, ऐसे रिजेक्ट हुये खातों को सही करने हेतु दिनांक 11.02.2020 से 16.02.2020 तक पोर्टल खोला गया है, जिससे कि छात्र अपना खाता/ बैंक शाखा/बैंक का नाम इत्यादि सही करके पुनः सबमिट कर सके।
उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजति एवं सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत जिन शिक्षण संस्थायें एवं छात्र/छात्राओं द्वारा स्टेट्स में प्रदर्शित त्रुटियों के निराकरण सम्बन्धी प्रपत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज कार्यालय में जमा नही किये हैं, ऐसे शिक्षण संस्थायें एवं छात्र/छात्रायें अपने प्रपत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी, प्रयागराज कार्यालय में विलम्बतम् दिनांक 22.02.2020 तक जमा कर दें। दिनांक 22.02.2020 के बाद कोई प्रपत्र/अभिलेख स्वीकार नही किये जायेंगे।
समस्त शिक्षण संस्थायें एवं छात्र/छात्रायें शैक्षिक सत्र 2019-20 में उपरोक्तानुसार दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित शिक्षण संस्था एवं छात्र/छात्रायें स्वयं जिम्मेदार होंगे।
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