कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। अब सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सरकारी विभागों व संस्थाओं द्वारा की जाने वाली आउटसोर्सिंग भर्तियों से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। अब आउटसोर्सिंग भर्तियां जेम पोर्टल (Gem Portal) के जरिए करना अनिवार्य कर दिया है। जेम पोर्टल के जरिए सामान की खरीद पहले से ही अनिवार्य है। केंद्र सरकार ने सभी सरकारी विभागों को गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) से जोड़ दिया है। अब सरकारी विभाग अपने उपयोग की वस्तुओं और सेवाओं को ई-पोर्टल GeM के जरिए खरीदेंगे। यानी सभी तरह की खरीदारी ऑनलाइन होगी। सरकारी विभागों और संस्थाओं को अब सभी प्रकार के अधिकारियों और कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की भर्तियों के लिए जेम पोर्टल का उपयोग करना अनिवार्य है।
जेम पोर्टल से आउटसोर्सिंग नौकरियां उन्हीं बेरोजगारों को ही मिलेंगी जो रोजगार विभाग के सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। श्रम एवं सेवायोजन मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने विधानसभा में यह स्पष्ट किया कि निजी एजेंसियों की मनमानी रोकने के लिए सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग वाली नौकरियां अब जेम पोर्टल के माध्यम से ही की जाएंगी, इसी के साथ संविदा पर भी भर्ती जेम पोर्टल के मार्फत ही की जाएंगी। इस फैसले के मुताबिक अब श्रीटान इंडिया लिमिटेड और UPSIC जैसी संस्थाओं में बिचौलिए की भूमिका खत्म होगी। जेम पोर्टल में नई शर्तें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जोड़ी जाएंगी।
जेम पोर्टल से लाभ-
आउटसोर्सिंग से रखे जाने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के शोषण पर अंकुश लगेगा।
अनुबंध करने वाली कंपनियां इनका शोषण नहीं कर सकेंगी।
आउटसोर्सिंग की नियुक्तियों में होने वाले भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी।
कर्मचारियों को कंपनी द्वारा तंग किए जाने पर दंड का प्राविधान किया जाएगा।
अभी प्रचलित आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रेक्ट नई व्यवस्था लागू होने से स्वत: समाप्त नहीं होंगे।
कॉन्ट्रेक्ट की वैधता अवधि तक लागू रहेगी।
पूर्व निर्धारित मानदेय की सम्पूर्ण धनराशि समय से प्राप्त हो सकेगी।