कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। उत्तर प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव में कार्यरत किसी भी कार्मिक की संक्रमण से मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को 50 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता राशि देगी।
दैनिक व संविदा कर्मी भी होंगे पात्र-
अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सभी विभागों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, प्राधिकरणों आदि के सभी सरकारी, अर्धसरकारी, संविदा कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, आउटसोर्सिंग के कर्मी, स्थाई, अस्थाई कर्मियों को पात्र माना जायेगा। कोविड-19 से प्रभावित संपूर्ण प्रदेश में इस महामारी की रोकथाम के लिए उपचार व उससे बचाव कार्य में चिकित्सा विभाग के अलावा काफी संख्या में विभिन्न विभागों के कर्मी दिन-रात ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे कर्मियों में संक्रमण की आशंक हमेशा बनी रहती है। इसे देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी को सामाजिक सुरक्षा देने का फैसला किया है।
अनुग्रह राशि के रूप में देगी सरकार 50 लाख-
कोरोना संक्रमण से मौत होने पर सामाजिक सुरक्षा देने के लिए राज्य सरकार ने उनके आश्रितों को 50 लाख रुपये अनुग्रह राशि देने का फैसला किया है। इसके लिए संबंधित जिलों के डीएम अधिकृत होंगे। आश्रितों को यह पैसा देने के लिए कार्यालयाध्यक्ष का प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ सीएमओ का प्रमाण देना होगा। यह पैसा स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड मद से दिया जायेगा।
विभागाध्यक्ष व सीएमओ देंगे प्रमाणपत्र-
महामारी से संक्रमणग्रस्त होने पर यदि किसी कर्मी की मृत्यु होती है तो संबंधित कार्मिक का विभागाध्यक्ष यह प्रमाणपत्र देगा कि वह कार्मिक महामारी की रोकथाम, उपचार व उससे बचाव के कार्यों के लिए नियुक्त था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चिकित्साधिकारी यह प्रमाणपत्र देंगे कि संबंधित कार्मिक की मृत्यु कोविड-19 के संक्रमण से हुई है।