Tuesday, November 26, 2024
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लाॅक डाउन के दौरान पीड़ित महिलाओं एवं बच्चों की कानूनी मदद करेगा प्राधिकरण: सचिव

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष मा0 जनपद न्यायाधीश यशवंत कुमार मिश्र के मार्ग दर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरोना महामारी (कोविड-19) के दौरान लाॅक डाउन के समय पीडित महिलाओं एवं बच्चों को निःशुल्क कानूनी मदद उपलब्ध कराएगा। प्राधिकरण की सचिव साक्षी गर्ग द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली (नाल्सा) एवं उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ (उ०प्र० साल्सा) के निर्देश पर जनपद स्तर पर कार्यरत वन स्टाप सेंटर व महिला हेल्प लाइन पर आने वाले उक्त पीडितों को विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा। विदित हो कि कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भारत सरकार ने देश में लाॅक डाउन लागू किया है, इस कष्ट के समय बहुत से व्यक्ति कानूनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इनमें महिलाएँ एवं बच्चे, जो समाज का समसे कमजोर वर्ग है, के लिए भारत सरकार ने वन स्टाप सेंटर व महिला हेल्प लाइन का पूर्व में गठन किया है। संकट की इस घडी में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, वन स्टाप सेंटर एवं महिला हेल्प लाइन को संचालित करने वाले अधिकारी से समन्वय स्थापित कर लाॅक डाउन के समय शारीरिक दूरी बनाते हुए पीडित महिलाओं एवं बच्चों को टेलीफोन आदि के माध्यम से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा।
वर्तमान में भारत में 683 वन स्टाप सेंटर हैं। जनपद कानपुर देहात में वन स्टाप सेंटर व महिला हेल्प लाइन जिला अस्पताल में स्थापित है, जिसका संपर्क सूत्र 181 व 7235008635 व ई-मेल aapkisakhiajkhq@gmail.com है। लीगल ऐड हेल्प लाइन (उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) 1800-419-0234 है। इसके अलावा शशिकला पाण्डेय (9450019664), दीपांशू दास (9451321172), दुष्यंत कुमार मिश्रा (9415424592) से भी सहायता प्राप्त की जा सकती है।