कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। प्रदेश में नोविल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव सुनिश्चित करते हुए खनन संक्रिया एवं खनिज परिवहन कार्य संचालित किये जाने के सम्बन्ध में जनसामान्य की कठिनाईयों को देखते हुए चयनित अतिरिक्त गतिविधियों (Select Additional Activies) जिसमें खनिज के उत्पादन, परिवहन सम्मिलित है, के लिए निर्देश जारी किये गये हैं।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिह ने बताया कि जनपद कानपुर देहात में निम्न व्यवस्थाओं को सम्मिलित करते हुए शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत खनिजों का खनन/परिवहन किये जाने की अनुमति प्रदान की है जिसके तहत नोवेल कोरोना वायरस की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु सोशल डिस्टेंसिंग तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीनों का उपयोग कर खनन क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार खनन गतिविधियां संचालित की जाये। खनिजों के खनन, परिवहन का कार्य संचालित किये जाने हेतु खनन परिहार धारकों से कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए किये जाने वाले सुरक्षा उपायों की सूचना दी जाय। मशीन और कार्मिकों/श्रमिकों की तैनाती, नियोजित कार्मिकों, श्रमिकों हेतु सुरक्षा उपकरण की व्यवस्था में प्रयुक्त मशीनों और वाहनों के सेनेटाइजेशन आदि की व्यवस्था की जाय। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, बचाव के दृष्टिगत सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें एवं दो कार्मिक/श्रमिकों के मध्य कम से कम 1-1 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए नियोजित कार्मिकों, श्रमिकों के दृष्टिगत मास्क, गमछा, सेनेटाइजर एवं हैण्डवाश, साबुन का उपयोग अनिवार्य होगा। पेयजल, साफ-सफाई, स्वच्छता एवं शौचालय की भी समुचित ढंग से व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय, जिससे खनन पट्टा क्षेत्र में तैनात कार्मिकों/श्रमिकों को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। कार्मिकों/श्रमिकों हेतु हाथ धोने के लिए साबुन एवं पानी की समुचित व्यवस्था की जाय। कार्मिक/श्रर्मिकों द्वारा होम मेड फेस मास्क, गमछा का प्रयोग करते हुए नाक व मुंह को ढक कर रखा जायेगा। मदिरा, पान, धूम्रपान एवं तम्बाकू आदि का सेवन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। सर्दी, खासी, जुकाम से पीड़ित व्यक्ति को कार्य मुक्त रखा जाये एवं इसकी सूचना तत्काल उप जिलाधिकारी सहित मुख्य चिकित्साधिकारी एवं स्वस्थ्य अधिकारी कानपुर देहात को देना अनिवार्य होगा। खनन संक्रिया में पूर्व से योजित श्रमिक जो लाकडाउन के कारण बाहर नहीं गये हैं और कार्य स्थल पर रूके हैं उन्हीं श्रमिकों से कार्य कराया जाये। अपशिष्ट व कूड़ा-कचरा आदि के निस्तारण के लिए बन्द कूड़ेदान की व्यवस्था खनन क्षेत्र में अनिवार्य रूप से किया जाये। आम जनमानस से आरोग्य सेतु ऐप (Aarogya Setu App) मोबाइल में डाउनलोड कर उपयोग किये जाने हेतु अपील की जाय। कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी अन्य दिशा निर्देशों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी ने आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है तथा उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन पाये जाने पर खनन संक्रियाओं को रोके जाने के साथ-साथ सम्बन्धित पट्टाधारक/संचालक के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।