(निर्धनता के अभाव में अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ हो तो निःशुल्क व सक्षम अधिवक्ता यहां से प्राप्त करें – सचिव)
रायबरेली।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार व अब्दुल शाहिद जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के दिशा निर्देशन में सार्वजनिक जूनियर विद्यालय ग्राम पंचायत-दरीबा, तहसील-सदर, रायबरेली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम की अध्यक्षता सुमित कुमार सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली द्वारा की गयी। सचिव द्वारा शिविर में उपस्थित लोगों को उनके विधिक अधिकार विषय पर विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान दी गयी। सचिव द्वारा बताया गया कि निर्धनता के अभाव में कोई व्यक्ति अपने मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ हो तो वह कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थनापत्र देकर निःशुल्क व सक्षम अधिवक्ता प्राप्त कर सकता है। वैवाहिक विवादों का बिना मुकदमा दर्ज कराये प्री-लिटिगेशन स्तर पर ही निस्तारण कराया जा सकता है। आपसी सुलह-समझौते के आधार पर विवाद अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है तथा दोनों पक्ष को पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। आपसी पारिवारिक विवाद, दीवानी विवाद, छोटे-छोटे फौजदारी विवादों का आपसी समझौते के आधार पर बहुत ही सरल तरीके से निस्तारण कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सचिव द्वारा उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय लोक अदालत, स्थायी लोक अदालत के कार्य व मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना विषय पर भी जानकारी प्रदान की गयी।
इस अवसर पर शिविर में क्षेत्रीय लेखपाल वेद प्रकाश सिंह, ग्राम प्रधान शत्रोहन लाल चौधरी, कोटेदार कल्याण शंकर मिश्रा, जिला समन्वयक महिला कल्याण विभाग पूजा शुक्ला व पराविधिक स्वयं सेवक पूनम सिंह, नीलम यादव, पवन कुमार श्रीवास्तव, मनोज कुमार प्रजापति, आदि उपस्थित रहे।
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