Kanpur Dehat: जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी सुधीर कुमार ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित ’’प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम’’ के अर्न्तगत शहरी व ग्रमीण क्षेत्र में 20000 तक की आबादी में कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिये उत्पादित/सेवा/टृडिंग इकाई के अर्न्तगत उपरोक्त योजना के पोर्टल पर दिनांक-10.07.2022 तक सायं 5ः00 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। मुख्यालय द्वारा प्राप्त आदेश के क्रम में उत्पादित/सेवा इकाई के अन्तर्गत क्रमशः 25.00 लाख से बढाकर 50.00 लाख एवं 10.00 लाख से बढाकर 20.00 लाख तक सामान्य वर्ग को 25 प्रतिशत एवं अन्य सभी वर्गों एवं महिलाओं के लिये 35 प्रतिशत का अनुदान देय है एवं शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को 15-25 प्रतिशत तक का मार्जिन मनी देने का प्राविधान है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित होने वाली इकाईयों को बैंक ऋण से अनुदान राशि घटाकर अवशेष ऋण पर तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत ब्याज का भुगतान पं0 दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है।
इच्छुक पुरूष/महिलाऐं जिनकी उम्र कम से कम 18 वर्ष है या अधिक उम्र के। पालिटेक्निक/आई0टी0आई0 प्रशिक्षित बेरोजगार एवं परम्परागत कारीगर को वरीयता प्रदान की जायेगी इच्छुक लाभार्थी www.kviconline.gov.in पोर्टल पर आवेदन आनलाईन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिये कार्यालय जिला ग्रामोद्योग अधिकारी चिटिकपुर चौराहा (बैंक ऑफ इण्डिया प्रथम तल) रनियां कानपुर देहात में सम्पर्क कर सकते है।