Tuesday, November 26, 2024
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गिरोह अधिनियम के तहत गैंगस्टर की 02 करोड़ 16 लाख रुपए की चल-अचल संपत्ति हुई कुर्क

डलमऊ/रायबरेली,पवन कुमार गुप्ता।पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी एवं अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देशन में तथा क्षेत्राधिकारी डलमऊ अशोक सिंह के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रही पुलिस द्वारा गैंगस्टर सुशील कुमार व वीरेंद्र कुमार पुत्रगण देवतादीन निवासी खोदायपुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द अधिनियम के तहत आज कार्यवाही की गई। कार्यवाही करते हुए पुलिस ने बताया है कि उक्त अपराधियों द्वारा समाजविरोधी क्रियकलापों से अर्जित की गई अवैध चल-अचल सम्पत्ति जिसकी कीमत कुल 02 करोड़ 16 लाख रुपए है जिसको जब्त करने की कार्यवाही की गई। इसके साथ ही यह भी बताया गया कि प्रभारी निरीक्षक डलमऊ की आख्या दिनांक 23.06.2022 द्वारा अवगत कराया गया था कि गैंगस्टर अधिनियम में नामित अभियुक्तगण सुशील कुमार व वीरेंद्र कुमार पुत्रगण देवतादीन निवासी खोदायपुर थाना गदागंज जनपद रायबरेली के विरुद्ध गैंग बनाकर ठगी करने के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं तथा सुशील एवं वीरेंद्र उपरोक्त के द्वारा अपने आर्थिक व भौतिक लाभ हेतु अवैध तरीके से गैंग बनाकर बेइमानी पूर्वक ठगी करना, अपराधिक न्यास भंग करना, संपत्ति का अपराधिक दुर्विनियोग करना, मारपीट, गाली-गलौज जान से मारने की धमकी व आपराधिक अभित्रास जैसी घटनाओं को करना और इस अपराध में आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहा है। इसी क्रम में अपराधियों पर आज दिनांक 30.07.2022 को जिलाधिकारी रायबरेली के आदेश के अनुपालन व पुलिस अधीक्षक रायबरेली के निर्देशन में यह कार्यवाही की गई।