फिरोजाबाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष व जिला जज हरवीर सिंह के निर्देशानुसार शुक्रवार को जनपद न्यायालय के एडी.आर. भवन के सभागार में धूमपान व तम्बाकू निषेध विषय पर गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें प्रभारी चिकित्साधिकारी तम्बाकू से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी।
प्राधिकरण सचिव यजुवेन्द्र विक्रम ने कहा कि तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थल, स्कूल एवं शासकीय कार्यालयों में तम्बाकू व धूमपान के सेवन पर 200 रू. जुर्माना व सजा का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि तम्बाकू के दुष्प्रभाव से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी हो जाती है, जिसके इलाज में काफी धन व्यय होता है। जीवन बचाना भी असंभव हो जाता है। इस अवसर पर सभी को तम्बाकू व धूमपान न करने की शपथ दिलाई। इस दौरान डा. जीसी पालीवाल, अभय सिंह, पीएलबी मनोज गोस्वामी, पीएलबी एस भदौरिया, रजनीश, नंदू आदि मौजूद रहे।