हाथरस। नगर निकाय चुनाव को लेकर अब सरगर्मियां तेज हो गई हैं। वही पूरे प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) सर्वे का काम भी पूरा हो गया है और आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को भी सौंप दी है तथा निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी निर्वाचक नामावलियों को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अर्चना वर्मा द्वारा आज राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तर प्रदेश की अधिसूचना के तहत जनपद में नगरीय निकायों की निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण को लेकर अधिसूचना जारी की गई है और इस अधिसूचना में कहा गया है कि ड्राफ्ट निर्वाचक नामावली का प्रकाशन 10 मार्च, ड्राफ्ट के रूप में प्रकाशित निर्वाचक नामावली का निरीक्षण तथा दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करना 11 मार्च से 17 मार्च तक, दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 18 मार्च से 22 मार्च तक, दावे और आपत्तियों के निस्तारण के उपरांत पूरक सूचियों की पांडुलिपियों की तैयारी तथा उन्हें पूरक सूची-1 में समाहित करना, 23 मार्च से 31 मार्च तक तथा अंतिम रूप से तैयार निर्वाचक नामावली का जनसामान्य के लिए प्रकाशन 1 अप्रैल को किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।नगर निकाय चुनावों के लिए मतदाता अपना नाम सम्मिलित किए जाने के लिए 11 मार्च से 17 मार्च की अवधि में आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। उक्त मतदाता सूची में अंकित कोई मतदाता सामान्यतः जिस वार्ड का निवासी है और उसका नाम उस वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित न होकर किसी अन्य वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित हो गया है तो उसके नाम को भी उससे संबंधित वार्ड की मतदाता सूची में सम्मिलित किए जाने की भी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे युवाओं को भी निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।