Friday, September 20, 2024
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विनयपुर ग्राम प्रधान के जेल जाने पर जिलाधिकारी ने ग्राम पंचायत सदस्य लोकेन्द्र को नियुक्त किया कार्यवाहक ग्राम प्रधान

बागपत। उत्तर प्रदेश में बागपत के ग्राम विनयपुर के निवासियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था कि उनके गांव का मौजूदा ग्राम प्रधान आदेश बंसल दिल्ली की हर्ष विहार जेल में बन्द है। उन्होंने ग्राम पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यवाहक प्रधान नियुक्त किये जानी की मांग की।
दरअसल, ग्राम प्रधान विनयपुर के कारागार में निरूद्ध होने के कारण ग्राम प्रधान के दायित्व एवं कर्तव्यों का निर्वहन नहीं हो पा रहा है। ग्राम पंचायत विनयपुर में प्रधान पद रिक्त हो गया हैं। प्रधान ग्राम पंचायत विनयपुर के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन हेतु खण्ड विकास अधिकारी, खेकडा के द्वारा बताया गया कि ग्राम पंचायत विनयपुर के ग्राम पंचायत सदस्यों की एक बैठक की गयी जिसमें ग्राम पंचायत सदस्यों के द्वारा विमलेश देवी पत्नी आदेश बंशल ग्राम पंचायत सदस्य को कार्यवाहक प्रधान बनाने के पक्ष में समर्थन किया, परंतु विमलेश द्वारा बैंको से लोन लेकर फ्रॉड किया हैं जिसके कारण उन पर रिकवरी नोटिस भी जारी किए गए हैं। जिसके चलते ग्राम प्रधान का चार्ज विमलेश देवी को नही दिया गया।
प्रधान की अस्थाई रिक्ति में संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा-12ञ में व्यवस्था है कि जब प्रधान का पद मृत्यु, हटाये जाने, त्याग-पत्र के कारण या अन्यथा रिक्त हो या जब अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ हो तो विहित प्राधिकारी प्रधान के कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्ति का प्रयोग करने के लिए ग्राम पंचायत के किसी सदस्य को तब तक के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकता है जब तक कि प्रधान के पद पर ऐसी रिक्ति भरी नही जाती है या जब तक कि प्रधान की ऐसी असमर्थता समाप्त नहीं हो जाती है।
अतः उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत संयुक्त प्रान्त पंचायतीराज अधिनियम, 1947 की धारा-127 में की गई व्यवस्था के अनुसार जितेन्द्र प्रताप सिंह, जिला मजिस्ट्रेट ने ग्राम पंचायत सदस्यों में सबसे वरिष्ठ एवं शिक्षित लोकेन्द्र पुत्र हरिकिशन को प्रधान ग्राम पंचायत विनयपुर के कर्तव्य एवं दायित्व का निर्वहन करने हेतु अग्रिम आदेशों अथवा प्रधान विनयपुर के कारागार से छूटने तक नामित किया है।