Friday, April 19, 2024
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जनपद में धारा 144 लागू 17 सितंबर तक रहेगा प्रभावी

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। एक पार्टी के नेताओं व उनके समर्थकों की हुई गिरफ्तारियों से सम्पूर्ण प्रदेश में तनाव एवं प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जिला पंचायत/क्षेत्र पंचायतों के प्रमुखों के रिक्त पदों पर होने वाले उप चुनावों के दौरान विपक्षी पार्टियों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाये जाने तथा उनके समर्थकों द्वारा नारेबाजी और बकरीद पर्व में अभद्र शब्दों का प्रयोग किये जाने अथवा धरना प्रदर्शन आयोजित किये जाने के दौरान अराजकतत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किये जाने का प्रयोग किया जा सकता है। जिसके कारण जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु जनपद में धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गयी है। यह आदेश 17 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। यह जानकारी देते हुए एडीएम प्रशासन शिवशंकर गुप्ता ने जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने के प्रयोजन के लिए आदेश पारित किये है। जनपद की सीमा के तहत कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र, भाला, बल्लम, धारदार हथियार, हांकी, बेत, डंडा या अन्य कोई शस्त्र व्यक्तिशः या समूह में बिना सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति लिए नही चलेगा। बीमार अथवा शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति, जिसे सहारे के लिए लाठी की जरूरत पड सकती है तथा प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी जो ड्यूटी पर हो पर उक्त प्रतिबंध लागू नही होगा। कोई भी व्यक्ति पांच अथवा पांच से अधिक व्यक्तियों का समूह नही बनायेगा और न ही समूह के साथ चलेगा। कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ, पटाखा, आतिशबाजी या अन्य प्रकार का विस्फोटक सामान आदि लेकर सार्वजनिक स्थल पर नही चलेगा तथा कंकड पत्थर या अन्य कोई मारक पदार्थ सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के एकत्र नही करेगा। किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा सार्वजनिक रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया जायेगा जिससे कि यातायात आवागमन में कोई अवरोध व्यवधान उत्पन्न हो, धारा लागू रहने की अवधि में कोई भी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल किसी भी जनसभा अथवा जुलूस का आयोजन बिना संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नहीं करेगा। धारा 144 के तहत किसी भी व्यक्ति का पुतला जलाना, प्रदर्शन करना, पक्ष विपक्ष में नारेबाजी करना वर्जित रहेगा। ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग बिना जिला मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के नही किया जायेगा। किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा उत्तेजक नारा, अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया जायेगा न ही जाति, धर्म, सम्प्रदाय के आधार पर भड़काने वाला अथवा दूसरे जाति, धर्म तथा सम्प्रदाय के व्यक्तियो की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भाषण, गाना अथवा नारा ही उच्चरित किया जायेगा। लाउडस्पीकर /पब्लिक एड्रेस का प्रयोग बिना समक्ष अधिकारी के लिखित अनुमति के बिना नही करेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डीय अपराध होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जनपद की सीमा में लागू कर दिया गया है जो 17 सितंबर तक प्रभावी रहेगा।