Friday, April 26, 2024
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उत्तराधिकारी को खतौनियों में दर्ज किये जाने हेतु अभियान कार्यक्रम युद्धस्तर पर करे: डीएम

जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों व मीडिया के साथ कलेक्ट्रेट में बैठक 21 अगस्त को
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जनपद सभी ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकारी को खतौनियों में दर्ज किये जाने हेतु अभियान 16 अक्टूबर तक चलाये जाने हेतु निधारित तिथि व समय सारणी निर्धारित कर दी गयी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अभियान कार्यक्रम के तहत सभी एसडीएम और तहसीलदारों को निर्देश देते हुए कहा कि अभियान कार्यक्रम के तहत भ्रमण/सत्यापन कार्यक्रम निर्गत कर उसका व्यापक प्रचार प्रसार 21 अगस्त तक, क्षेंत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व ग्रामों में खतौनियों को पढ़ा जाना तथा मृत पाये गये खातेदारों/ऐसी स्त्री खातेदारों जिन्होंने उत्तराधिकार में मूमि प्राप्त की है व उनके द्वारा विवाह/पुनःविवाह कर लिया गया है के उत्तराधिकारी के संबंध में विवरण आरसी प्रपत्र -9(क) में भरा जाना 22 अगस्त से 1 सितंबर तक नियत किया गया है इसी प्रकार 1 सितंबर से 30 सितंबर तक राजस्व निरीक्षकों द्वारा आरसी प्रपत्र-9(क) की जांच कर निर्विवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु आदेश धारा -33(2) के अन्तर्गत आदेश पारित किया जाना तथा रास्व निरक्षक कार्यालय द्वारा इन आदेशों को कप्म्यूटरीकृत खतौनी में प्रवृष्टि कराते हुए उनकी नकले निर्गत करना है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इसी प्रकार अभियान के तहत 16,31 अक्टूबर व 15 नवंबर 2017 को जनपद की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में परिषद की बेवसाइड में फीड करना है। राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा तहसील में इस परिपत्र के प्रस्तर-5.7 के अनुसार प्रमाण पत्र जमा किया जाना 5 अक्टूबर तक निधारित है। इस प्रपत्र के प्रस्तर-5.8 के जनपद के प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत ग्रामों को रेण्डमली चिन्हित करते हुए जनपदस्तरीय अधिकारियों से जांच कराये जाने का दिनांक 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर 2017 तक अभियान कार्यक्रम नियत किया गया है। परिषद के निर्देशानुसार समस्त एसडीएम, तहसीलदार निर्धारित समय सारणी के अनुसार क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा 22 अगस्त से 1 सितंबर तक राजस्व ग्रामों में खतौनियों में पढ़े जाने तथा उत्तराधिकारियों के संबंध में विवरण आरसी, प्रपत्र में भरे जाने हेतु तथा राजस्व निरीक्षकों द्वारा एक सितंबर से 30 सितंबर तक आरसी प्रपत्र 9(क) की जांच कर निर्विविवादित उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु आदेश पारित करने के संबंध में लेखपालों व राजस्व निरीक्षकों का अलग अलग भ्रमण कार्यक्रम तैयार करके संबंधित सभी राजस्व निरीक्षकों/लेखपालों को सूचित करेंगे तथा भ्रमण कार्यक्रम के प्रति डीपीआरओ, बीडीओ व अन्य शासकीय विभागों को भी देंगे। सहयोग हेतु 16 अगस्त से 21 अगस्त तक कार्यवाही प्रेषित की जानी है। भ्रमण कार्यक्रम का एसडीएम और तहसीलदार आदि प्रचार प्रसार करायें।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने निर्देश दिये कि प्रत्येक ग्राम में निर्धारित तिथि व स्थान पर लेखपालों द्वारा खतौनियों को पढ़ा जायेगा, सत्यापन में पाये गये समस्त खातेदारों/ऐसी स्त्री खातेदारों ने उत्तराधिकार में भूमि प्राप्त की है व उनके द्वारा विवाह/पुनः विवाह कर लिया गया है के निर्विवादित उत्तराधिकारियों के संबंध में आरसी प्रपत्र-9(क) में अपनी रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक को देंगे। उन्होंने इसी संबंध में निर्देश दिये कि राजस्व निरीक्षक, लेखपाल एसडीएम से बेहतर सामजस्य बनाकर भूलेख बरासत अभियान के तहत निर्धारित कार्यवाही करेंगे। राजस्व निरीक्षक कार्यालय/रजिस्ट्रार कानूनगो को भी निर्देशित जानकारी के अनुसार कार्यवाही करेंगे। पारित धारा 33(2) के आदेश को तहसील के रास्व निरीक्षक कार्यालय/राजस्व रजिस्ट्रार कानूनगो द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से राजस्व वाद कम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली आरसीसीएमएस में दर्ज किया जायेगा तथा आरसी प्रपत्र-9(ख) में दर्ज विवरण के अनुसार सूचना को कम्प्यूटरीकृत खतौनियों में फीड करते हुए भू-लेख साफ्टवेयर को अद्यावधिक किया जायेगा। खतौनी के अद्यावधिक होने के उपरांत निर्विवादित उत्तराधिकारियों/खातेदारों को अद्यावधिक खतौनियों की नकले कैंप लगाकर निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी।
जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अभियान की समाप्ति पर 5 अक्टूबर तक प्रत्येक लेखपाल, राजस्व निरीक्षक तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी से इन आशय का प्रमाण पत्र किया किया जाना है कि उनके क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित राजस्व ग्रामों में निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई भी प्रकरण दर्ज होने से अवशेष नही है। दिनांक 10 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक प्रत्येक तहसील के 10 प्रतिशत राजस्व ग्रामों को रैण्डमली चिन्हित करते हुए उनमें अपर जिलाधिकारियों, उप जिलाधिकारियों व अन्य जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा इस तथ्य की जांच करायी जायेगी कि निर्विवाद उत्तराधिकार का कोई प्रकरण से दर्ज होने से बचा नही है। यह भी निर्देश दिये कि निर्वावाद उत्तराधिकार को खतौनियों में दर्ज कराये जाने हेतु मा. परिषद 14 अगस्त द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन कराते हुए निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्य सम्पादित कराना सुनिश्चित करें। क्षेत्रीय लेखपाल द्वारा राजस्व ग्रामों में खतौनी पढे जाने हेतु तथा राजस्व निरीक्षकों द्वारा आरसी प्रपत्र-9(क) की जांच कर निर्विवाद उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज करने हेतु प्रथक-2भ्रमण/सत्यापन कार्यक्रम 21 अगस्त तक निर्गत कर व्यापक प्रचार प्रसार कराने तथा भ्रमण सत्यापन कार्यक्रम की प्रति जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के कार्यालय में उपलब्ध कराये तथा यह भी सुनिश्चित करे कि पंचायतीराज विभाग के अधिकारी राजस्व निरीक्षक द्वारा आयोजित ग्राम राजस्व समिति की बैठक में परिवार रजिस्टर जन्म-मृत्यु रजिस्टर व अन्य संबंधित अभिलेखों के साथ अवश्य उपस्थित रहे। वरासत अभियान के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों/कर्मचारियों, प्रिन्ट व इलेक्ट्रानिक मीडिया के लोगों के साथ 21 अगस्त को सायं 4 बजे कलेक्ट्रेट सभागार माती मुख्यालय कानपुर देहात में जिलाधिकारी द्वारा एक बैठक भी रखी गयी है।