रायबरेली। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने जानकारी दी है कि दिव्यांगजन पेंशन / कुष्ठावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले सभी दिव्यांगजनों से आधार प्रमाणीकरण (के०वाई०सी०) कराने की अपील की गई है। उन्होंने बताया कि जिन दिव्यांगजनों ने अब तक अपने पेंशन खाते से आधार प्रमाणीकरण नहीं कराया है, वे 22 मार्च 2025 तक अपने आधार कार्ड और दिव्यांगता प्रमाण पत्र की छायाप्रति तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति कार्यालय दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विकास भवन, रायबरेली में जमा करें। साथ ही, दिव्यांगजन अपनी संबंधित बैंक शाखा में जाकर यह सुनिश्चित करें कि उनके बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक किया गया है या नहीं। यदि लिंकिंग नहीं की गई है, तो वे अपने खाते को डी०बी०टी० (डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर) के माध्यम से पेंशन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत (एन०पी०सी०आई०) पोर्टल पर लिंक करा लें। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग ने स्पष्ट किया है कि 2024-25 के वित्तीय वर्ष में दिव्यांगजन पेंशन की अवशेष किस्तें केवल उन्हीं दिव्यांगजनों को दी जाएंगी जिन्होंने के०वाई०सी० प्रक्रिया के तहत अपना आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और बैंक की फोटोकॉपी कार्यालय में जमा की है।