Friday, April 19, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र लेकर मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश नही करने दिया जायेगा: राकेश

सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र लेकर मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश नही करने दिया जायेगा: राकेश

कानपुर देहातः जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जनपद में सकुशल निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से मतदान सम्पन्न पर जनपदवासियों/मतदान कार्मिकों/अधिकारियों, कर्मचारियों/मीडिया प्रतिनिधियों के सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस तरह जनपद में मतदान सकुशल सम्पन्न हुआ उसी तरह मतगणना का कार्य मतगणना केन्द्रों पर 1 दिसम्बर 2017 को सकुशल सम्पन्न होगा।
जिलानिर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना का कार्य 1 दिसम्बर को प्रातः 8 बजे से पूर्व निर्धारित मतगणना केन्द्रों पर प्रारंभ होगा, नगर पालिका परिषद पुखरायां एवं नगर पंचायत अमरौधा की मतगणना रामस्वरूप ग्रामोद्योग डिग्री कालेज पुखरायां, नगर पालिका परिषद झींझक एवं नगर पंचायत डेरापुर की मतगणना श्रीदेवी सहाय सावर्जनिक इंटर कालेज डेरापुर, नगर पंचायत अकबरपुर एवं नगर पंचायत रूरा की मतगणना अकबरपुर महाविद्यालय अकबरपुर, नगर पंचायत शिवली की मतगणना कन्हैयालाल बाबूलाल विद्यापीठ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवली, नगर पंचायत सिकन्दरा की मतगणना तहसील भवन सिकन्दरा, नगर पंचायत रसूलाबाद की मतगणना तहसील भवन रसूलाबाद में सम्पन्न होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कहा कि गणना अभिकर्ता के रूप में संबंधित निकाय के निवासियों को तथा सदस्य पद के उम्मीदवार के गणना अभिकर्ता के रूप में केवल संबंधित वार्ड के निवासियों को ही नियुक्त किया जायेगा। वार्ड के बाहर के निवासियों को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सांसदों, विधायकों, मंत्रीगण, जिला पंचायत अध्यक्षों, ब्लाक प्रमुखों, विशिष्ट/अति विशिष्ट व्यक्तियों, भूतपूर्व सांसदों, भूतपूर्व विधायकों, अपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों तथा भारत सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकायों में किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति को गणना अभिकर्ता के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकेंगा। उम्मीदवार, नियोजन अभिकर्ता या उसके मतगणना अभिकर्ता तीनों में से एक ही व्यक्ति एक समय में मतगणना हाल में निर्धारित स्थान पर उपस्थित रह सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिये कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन में मतगणना के सम्बन्ध में राज्य निर्वाचन आयोग ने यह भी निर्देश दिये है कि मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ की 200 मीटर की परिधि में केवल ड्यूटी में तैनात अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वाहनों को ही प्रवेश दिया जायेगा। किसी भी दशा में अनाधिकृत व्यक्तियों को मतगणना परिसर में प्रवेश नही दिया जायेगा। मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्तियों को रिटर्निग अधिकारियों द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा कर्मियों के अलावा किसी व्यक्ति को अस्त्र शस्त्र लेकर मतगणना केन्द्र के प्रागढ़ में प्रवेश नही करने दिया जायेगा।