Saturday, April 20, 2024
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स्मारकों के समीप उद्योगों के बारे में मांगी जानकारी

हाथरसः जन सामना संवाददाता। सांसद राजेश कुमार दिवाकर ने लोकसभा सत्र के दौरान संस्कृति मंत्रालय से स्मारकों के समीप उद्योगों के सम्बन्ध में जानकारी मांगी।
सांसद ने पूछा कि क्या सरकार ने दिल्ली और एनसीआर में जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण से सुभेद्य स्मारकों को चिन्हित किया है। क्या सरकार ने ऐसे स्मारकों के समीप उद्योगों के कार्यकरण पर प्रतिबन्ध व उद्योगों की स्थापना हेतु कोई मापदण्ड भी तय किये हैं और इन स्मारकों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं।
संस्कृति मंत्रालय मे राज्यमंत्री डा. महेश शर्मा ने बताया कि इस प्रकार का कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है तथा स्मारकों के निर्माण में प्रयुक्त विभिन्न सामग्रियों के वैज्ञानिक परीक्षण का कार्य, स्मारकों की विभिन्न प्रकार की सतहों की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। संरक्षित स्मारकों के आस-पास किसी भी प्रकार के निर्माण तथा साथ ही विकास सम्बन्धी कार्यकलापों को नियंत्रित करने के लिये स्मारक के आस-पास की संरक्षित सीमा से आगे 100 मीटर तक के क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र तथा प्रतिबंधित क्षेत्र से आगे 200 मीटर तक के क्षेत्र को विनियमित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।