Thursday, April 25, 2024
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त्रुटिरहित मतदाता सूची बनाने हेतु डीएम ने दिए निर्देश

2016-09-28-4-sspjsबच्चों में मतदान व ओडीएफ कार्यक्रम के प्रति जागरूकता व उत्साह पैदा करें शिक्षक-कुमार रविकान्त सिंह
समस्त पात्र छात्रों का रजिस्ट्रेशन करने वाले संस्थानों को प्रशस्तिपत्र देकर किया जाएगा सम्मानित-जिलाधिकारी
कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह ने विकासभवन सभाकक्ष में जनपद के समस्त इण्टर कालेजों से आए प्रधानाचार्यों की बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि ऐसे छात्र व छात्राएं जिन्होंने 1 जनवरी 2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो या आगामी 1 जनवरी 2017 को 18 वर्ष के हो रहे हैं, का नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। इसके अलावा प्रार्थना के दौरान बच्चों को ये भी अवगत कराएं कि उनके परिवार के किसी सदस्य का नाम भारत निर्वाचन आयोग की सूची से अगर नहीं जुड़ा है तो विशेष दिवसों में ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में अवश्य जुड़वाएं। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही नौनिहालों को देश का भावी कर्णधार बनाते हैं उन्हें शिक्षित करते हैं। शिक्षा के साथ ही साथ छात्र-छात्राओं में गन्दगी, खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उपायों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करें। ऐसी प्रतियोगिताओं आदि का भी आयोजन करें जिससे इन विषयों पर सभी को अपने विचार रखने का अवसर मिल सके। डीएम ने कहा कि मा0 आयोग द्वारा निर्देश हैं कि समस्त राजकीय/सहायता प्राप्त/निजी संस्थान एवं स्नातक/परास्नातक शिक्षण संस्थानों में मतदाता रजिस्टेªशन हेतु एक कक्ष को वोटर रजिस्टेªशन कक्ष के रूप में स्थापित किया जाए। सम्पूर्ण पात्र छात्र/छात्राओं का पंजीकरण कराने वो शिक्षण संस्थाओं को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर प्रशस्तिपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा।
जिलाधिकारी कुमार रविकान्त सिंह ने उपस्थित शिक्षकों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देषानुसार अर्हता दिनांक 01 जनवरी 2017 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन जनपद के समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियेां द्वारा पूर्व में कराया जा चुका है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 31 अक्टूबर तक किया जाना है। इसके अलावा मतदाताओं की सुविधा के लिए सभी मतदान केन्द्रों/मतदेय स्थलों पर 25 सितम्बर 2016, 09 तथा 23 अक्टूबर 2016 रविवार का विशेष अभियान निर्धारित है। इस अवधि में जिन व्यक्तियों ने 1 जनवरी 2016 के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा किसी के नाम पर आपत्ति या किसी नाम में संशोधन अपेक्षित है तथा एक ही विधानसभा क्षेत्र में स्थान परिवर्तन हेतु क्रमशः निर्धारित प्रारूप 6, 6क, 7, 8 व 8क में जो अपेक्षित हो में अपना आवेदन सम्बन्धित मतदेय स्थल पर उपस्थित बीएलओ/पदाभिहित अधिकारी को 25 सितम्बर, 9 व 23 अक्टूबर को प्रातः 10 बजे से सायं 4 बजे के मध्य प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके अलावा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/उपजिलाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन 31 अक्टूबर तक प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्हांेने कहा कि इस राष्ट्रीय एवं महत्वपूर्ण कार्य में शिक्षक, बूथलेबल एजेन्ट, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकत्री, आशा, एएनएम, ग्राम विकास अधिकारी, किसान सेवक, सिविल सोसाइटी संगठन, स्वयं सेवक छात्रों एवं एनसीसी कैडेटों से सहयोग अपेक्षित है। उक्त तिथियों में अपने सम्बन्धित मतदेय स्थल पर उपस्थित होकर मतदाता सूची को अद्यतन एवं त्रुटिरहित तैयार करने में अपना सहयोग दें।
निर्वाचन आयोग की मंशानुसार मतदाता सूची में महिलाओं, नए मतदाताओं, छात्र-छात्राओं आदि से सम्बन्धित फार्म भरकर बीएलओ को सौंप दें। उन्होंने कहा कि 15 सितम्बर से दावे और आपत्तियाॅं प्राप्त करने हेतु विषेश अभियान चलाया जाएगा जिसमें राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। जेण्डर रेशियो का विशेष ध्यान दें जो नई विवाहित बहुएं आई हैं तथा किशोरियों आदि का नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं। 18, 25 सितम्बर व 9 तथा 23 अक्टूबर को बीएलओ प्रत्येक विधानसभा के बूथों पर उपलब्ध रहेंगे जिनसे मतदाता सूची में नामों की जानकारी आदि प्राप्त की जा सकती है।
उप निर्वाचन अधिकारी/एडीएम प्रशासन शिवशंकर गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 हेतु उपजिलाधिकारियों को सेक्टर मजिस्टेªट नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि नए मतदाताओं को सूची में नाम बढ़वाने हेतु उम्र के प्रमाण के तौर पर प्राथमिक विद्यालय में दर्ज जन्मतिथि का प्रमाण देना होगा इसके अलावा अधिक उम्र के मतदाता जो वोटरलिस्ट में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं उन्हें अब तक मतदाता सूची में नाम न होने का कारण बताना होगा। यदि कोई मतदाता दो या अधिक जगहों से मतदाता सूची में दर्ज है तो इसकी शिकायत पर उसे 6 माह की सजा का प्रावधान है। इस मौके पर मास्टर टेªनर नवीन दीक्षित ने भी उपस्थित जनों को मतदान के सम्बन्ध में जागरूकता हेतु आव्हान किया। अपर जिलाधिकारी शिवशंकर गुप्ता, अमर पाल सिंह, डीआईओएस पे्रम प्रकाश मौर्य, एसडीएम जयनाथ यादव, सुरजीत सिंह, राजीव पाण्डेय सहित समस्त एसडीएम व जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए प्रधानाचार्य व शिक्षक उपस्थित रहे।