Saturday, April 20, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » विनम्रता, शालीनता और शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाये: जिला निर्वाचन अधिकारी

विनम्रता, शालीनता और शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाये: जिला निर्वाचन अधिकारी

2017-01-10-01-ravijansaamnaकानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के कार्यो में लगे सभी अधिकारियो को जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी कुमार रविकांत सिंह नेे निर्देश दिये कि निर्वाचन कार्य हेतु जो दायित्व सौपे गये हैं वह उनका निर्वहन पूरी लगन और जिम्मेदारी से करें। उन्होने कहा कि गठित सभी टीमें आपस में सामन्जस्य स्थापित कर निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही करे। उन्होने कहा कि उड़न दस्ता स्टैटिक/चेक पोस्ट टीमो, वीडियो, सर्विलांस टीमें पूरी तत्परता व गम्भीरता तथा संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगी। सभी टीमे निर्भय और निडर होकर पूरे मनोयोग से कार्य करे तथा निर्धारित फार्मेट चेक बिन्दुओ पर अपनी रिपोर्ट प्रतिदिन भेजे। उन्होने कहा कि प्रत्येक टीम में जिम्मेदार अधिकारी के साथ ही बडी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है। टीमें अवैध मादक द्रव्य, शराब, नगदी एवं वस्तु और अत्याधिक धनराशि, अस्त्र-शस्त्र और असमाजिक तत्वों के प्रति सतर्क रहेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सामग्री मिलने पर सीज करने की प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जायेगी। संदेहात्मक वस्तु नगद धनराशि आदि होने की स्थिति में ईटी, आयकर विभाग या अन्य सम्बन्धित प्रवर्तन एजेन्सियों को सूचना देनी होगी। स्टैटिक सर्विलांस टीम जारी प्रक्रिया मजिस्टेªट की उपस्थिति में करेगी। सीजर मेमो पर अपीलेंट अधिकारी का नाम, पदनाम और पता लिखा जायेगा। टीमों को जिम्मेदार अधिकारी/मजिस्टेªट उपस्थिति के बिना नही कर सकेंगे चेकिंग। चेकिंग व सीजर की पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी, वीडियोग्राफी सीडी की एक प्रति आरओ को दी जायेगीं। जांच करते समय टीम द्वारा विनम्रता, शालीनता और शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखा जाये। महिला का पर्स महिला पुलिस अधिकारी या महिला पुलिस कर्मचारी द्वारा ही चेक की जायेगी।
जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार रविकांत सिंह ने यह भी निर्देश दिये है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ख के अनुसार कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचक अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्तप्रेरित करने के उद्देश्य से नगद या वस्तु रूप में कोई परितोष देता या लेता है वह एक वर्ष तक के कारावास या जुर्माना या दोनो से दंडनीय होगा। इसके अलावा आईपीसी की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक, या किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है। वह एक वर्श तक के कारावास या जुर्माने या दोनो से दण्डीय है। उड़न दस्ते, रिष्वत देने वालों और लेने वालों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किये गये है, जो निर्वाचकों को डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति कोई रिश्वत की पेशकश करता है या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने/धमकाने प्रकोष्ठ के टेलीफोन/ नंबर 05111-271017, 05111-271078 पर अवगत कराये। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 को दृष्टिगत रखते हुए जनपद कन्ट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय है। जिसमें संचालित हेल्पलाइन दूरभाष नंबर 0511-271078, 05111-271017 व ई-मेल आई0डी0 kdelectioncontrolroom@gmail.com है। इससे जनपद की सभी विधानसभा 205- रसूलाबाद, 206 अकबरपुर रनियां, 207 सिकन्दरा, 208 भोगनीपुर में विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2017 में निर्वाचन संबंधी की कोई भी जानकारी उपलब्ध की जा सकती है। जिलाधिकारी व अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के देख रेख में कन्ट्रोल रूम पूरी तरह से सक्रिय है। प्रतिदिन की सूचना निरंतर अद्यतन कर जिला निर्वाचन अधिकारी सहित निर्वाचन आयोग को भी भेजी जाती है।