घाटमपुर, कानपुर नगर। सिविल न्यायालय जूनियर डिविजन में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिसमें पीठासीन अधिकारी रामगोपाल यादव (सिविल जज जूनियर डिविजन) ने उपस्थित हुए वादी प्रतिवादी व आरोपितों की स्वीकारोक्ति के बाद जुर्माना कर उनके वाद निस्तारित कर दिए। लोक अदालत में धारा 290 आई पी सी (सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने) धारा 60 (आबकारी एक्ट) धारा 323, 504 आईपीसी (मारपीट गाली गलौज),एम वी एक्ट (मोटर वाहन अधिनियम) धारा 24ध्25 (बाट माप अधिनियम) आदि के कुल 67 मुकदमे निस्तारित कर 25240 रूपया समन शुल्क वसूला। सिविल जज रामगोपाल यादव ने बताया राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी, राजस्व,स्टाम्प,चकबन्दी,मोटर वाहन दुर्घटना,आदि से संबंधित वादों,मुकदमो और लघु एवं शमनीय आपराधिक वादों का निस्तारण परस्पर सुलह समझौते अथवा जुर्म के इकबाल के आधार पर किया जाता है। वादी प्रतिवादी व आरोपी लोक अदालत का लाभ उठाकर अनावश्यक धन व समय की बर्बादी को रोक सकते हैं। एवं मानसिक परेशानी से भी बच सकते हैं। समनीय अपराधों से आरोपियों को राहत देने व अदालतो से मुकदमों का बोझ कम करने के लिए हर तीन माह में शासन के निर्देश पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है।इस अवसर पर वरिष्ठ लिपिक शिवराम पचैरी, स्टेनो ग्राफर दिनेश चंद कटियार, बृजेश शुक्ला मौजूद रहे।