Tuesday, May 21, 2024
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उर्वरक विक्रेता कड़ाई से पालन करना करें सुनिश्चित: सीडीओ

कानपुर देहात, जन सामना ब्यूरो। कृषकों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उनकी आवश्यकतानुसार समय से निर्धारित दरों पर सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराने हेतु मुख्य विकास अधिकारी जोगिन्दर सिंह ने निर्देश निर्गत करते हुए बताया कि उर्वरक की बिक्री दरों में लगातार परिवर्तन हो रहा है अतः आप उर्वरक की बिक्री विर्निमाता कम्पनी द्वारा उर्वरक की बोरियों पर अंकित दरों/निर्धारित दरों पर ही करें। किसी भी दशा में निर्धारित दर पर उर्वरकों की बिक्री कृषकों को नही की जायेगी।
उर्वरकों की ब्रिकी पीओएस मशीन के माध्यम से ही की जायेगी एवं क्रेता को पीओएस मशीन से निकलने वाली इनवाइस/बिल अनिवार्य रूप से दिया जायेगा। उर्वरकों का भण्डारण एवं बिक्री उर्वरक बिक्रय प्राधिकारपत्र (लाइसेंस) में अंकित गोदाम /दुकान की चैहद्दी पर ही किया जायेगा। उर्वरक बिक्री केन्द्र स्टाक/रेट बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाया जाये एवं उसमें प्रतिदिन ब्राण्डवार स्टाक एवं दरों का अंकन अनिवार्य रूप से किया जाये। खुदरा उर्वरक बिक्रेता किसी भी समय उपलब्ध उर्वरकों के प्रत्येक किस्म की एक बोरी से अधिक उर्वरक खुली बोरी में बिक्री हेतु न रखे। जिस स्थान पर उर्वरकों का भण्डारण/बिक्री की जाये उस स्थान पर किसी प्रकार के खाने पीने आदि सामानों की बिक्री अथवा भण्डारण न किया जाये। उर्वरक बिक्रेता अधिकृत श्रोत से ही उर्वरकों को प्राप्त करेंगे। अधिकृत श्रोत के अतिरिक्त यदि कोई स्टाक पाया जाता है तो उसे अवैध मानते हुए कार्यवाही अमन में लाई जायेगी। जिंक, सल्फट फेरस, सल्फेट, माइक्रोन्यूट्रियेन्टस, जैव, उर्वरक, लिक्वड, उर्वरकों का प्रमुख उर्वरक यथा यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी आदि के साथ इनकी टैगिंग किसी भी दशा में नही की जायेगी। उर्वरक विक्रेता अपने प्राप्त स्टाक को जनपद कानपुर देहात के बाहर गैर जनपद में किसी भी प्रकार की बिक्री नही करेंगा। फुटकर उर्वरक बिक्रेताओं को निर्देशित किया है कि अपने प्रतिष्ठान पर सूचना प्रदर्शित करे कि कृषक बन्धु उर्वरक प्राप्त करते समय आधार कार्ड अवश्य लाये। आप अपने उर्वरकों की बिक्री एवं भण्डारण का समस्त लेखा जोखा स्टाक एवं बिक्री रजिस्टर पर जरूर रखे यथा उसे प्रतिदिन अद्यतन करते रहे। यूरिया उर्वरक 266.50 बिक्री दर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 45 किलोग्राम प्रतिबोरी, इफको, डीएपी 1300 रू0 प्रति 50 किलोग्राम बोरी निर्धारित की गयी है। जिन जिन उर्वरक बिके्रताओं ने पीओएस मशीन प्राप्त कर ली है और एफएमएसआईडी जनरेट है तथा पीओएस मशीन नही चलायी जा रही है ऐसे उर्वरक विक्रेता तुरन्त पीओएस मशीन जिला कृषि अधिकारी कार्यालय विकास भवन माती के यहां अविलम्ब जमा कर दे, अन्यथा निरीक्षण के दौरान पीओएस मशीन बन्द व उर्वरकों की बिक्री करते पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी।
उक्त निर्देशों का थोक उर्वरक बिक्रेता एवं फुटकर उर्वरक बिके्रता आप लोग कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें यदि इसके विपरीत ऐसा प्रकरण पाया जाता है तो दोषी उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।