Thursday, May 9, 2024
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तंबाकू उत्पादों के पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये गए

नई दिल्ली, जन सामना ब्यूरो। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पादों (पैकेजिंग और लेबलिंग) नियम 2008 में संशोधन करके 13 अप्रैल 2020 को जारी जीएसआर 248(ई) के माध्यम से सभी तंबाकू उत्पाद पैक के लिए निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी के नए सेट अधिसूचित किये हैं। संशोधित नियम 01 सितंबर 2020 से लागू होंगे।
निर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनियों का नया सेट 1सितंबर, 2020से लागू होने के बाद बारह महीने तक प्रभावी रहेगा।