Friday, November 29, 2024
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रेड जोन, हॉटस्पॉट जोन में उद्योगों को सशर्त जारी करने की अनुमति प्रदान की गई

कानपुर नगर, जन सामना ब्यूरो। जिलाधिकारी डॉ0 ब्रह्मदेव राम तिवारी शासन के आदेशों के क्रम में कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने देशव्यापी लॉकडाउन 04 मई 2020 से 2 सप्ताह तक प्रभावी रहने हेतु दिशा -निर्देश निर्गत किये गये हैं। इन निर्देशों को मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवगत करा दिया गया है इन निर्देशों के तहत रेड, ग्रीन, आरेंज घोषित जिलों में कतिपय गतिविधियों व उद्योगों को अनुमति प्रदान किये जाने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं जनपद कानपुर नगर जो रेड जोन में है हॉटस्पॉट/ कैंटोंमेंट जोन के बाहर निम्नानुसार गतिविधियों और उद्योगों को सशर्त जारी करने की अनुमति प्रदान की गई है :-1-अनुमति प्राप्त व्यक्तिगत वाहनों का चलन इस प्रकार होगा चार पहिया वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम 2 यात्री व दोपहिया में केवल एक व्यक्ति की ही अनुमति है।
2-जो जनपद कानपुर की निर्यातक इकाइयो, औद्योगिक क्षेत्र (पनकी 12345) दादा नगर, फजलगंज, चकेरी व रूमा स्थित सभी समस्त इकाइयों/औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर रेड जोन भी हॉटस्पॉट क्षेत्र से बाहर की आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन की इकाई जैसे दवा, औषधि, चिकित्सकीय उपकरण ,आईटी हार्डवेयर व पैकेजिंग मैटेरियल से संबंधित इकाइयों इनके कच्चे माल सप्लाई चैन से संबंधित समस्त इकाइयों , कृषि एवं कृषि कार्य से संबंधित समस्त इकाइयां/ प्रतिष्ठान की अनुमति दी गई है।
3 -रेड ज़ोन/हॉट स्पॉट क्षेत्र के बाहर की राज्य व भारत सरकार की सभी राष्ट्रीय महत्व की निर्माण परियोजना को अनुमति प्रदान की गई है।
4-सभी प्रकार के माल/वस्तुओं के लॉजिस्टिक्स एवं परिवहन जिसमें खाली ट्रक भी सम्मिलित है के अंतरराज्यीय परिवहन की पूरी अनुमति प्रदान की गई है।
5- एकल दुकाने (एक स्थान पर एक ही दुकान) खोलने की अनुमति है लेकिन कॉलोनी के अंदर की दुकानें और आवासीय परिसर के अंदर की दुकानें सुबह 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक की खुलने की अनुमति दी गई है।
6- शहरी क्षेत्र में नगर निगम और नगर पालिकाओ की सीमा के अंदर आने वाले सभी मॉल मार्केट कांप्लेक्स एवं मार्केट बंद रहेंगे हालांकि आवश्यक वस्तुओं की बिक्री से संबंधित दुकाने मार्केट मार्केट कांप्लेक्स में खोलने की अनुमति प्रातः 10:00 से 5:00 बजे तक की होगी।
7- किराना गल्ला आदि की थोक बिक्री की सेवाएं सुबह 7:00 से 12:00 दोपहर तक ही खुलेंगी।
8- गाड़ी वाहन मरम्मत इलेक्ट्रिशियन कारपेंटर प्लंबर आदि की सेवाएं एवं स्कूल कम्प्यूटर हार्डवेयर, साफ्टवेयर इत्यादि की सेवाएं, स्कूल की पुस्तकें, किताबें स्टेशनरी की दुकानें, इलेक्ट्रिकल।
9-भवन निर्माण से संबंधित वेयर हाउस एकल दुकानें मोरंग बालू की मंडी प्रातः 7:00 बजे से 5:00 बजे तक खुली रहेगी।
10- ई-कॉमर्स सेवाओं की केवल बहुत ही जरूरी सामान के संबंध में ही अनुमति होगी।
11- ग्रामीण क्षेत्रों की समस्त औद्योगिक/ निर्माण की गतिविधियां।
12- शहरी क्षेत्रों में रेड ज़ोन/हॉट स्पॉट के बाहर की in situ निर्माण गतिवधियों श्रमिक साइट पर ही उपलब्ध हो और किसी को साइड के बाहर से आने की आवश्यकता ना पड़े । उपरोक्त सभी गतिविधियों निम्नानुसार अंकित शर्तों के अधीन अनुमान की जाती है।
1- औद्योगिक इकाइयां परिषद के सभी क्षेत्रों यथा भवन कार्यालय आदि का प्रवेश द्वार कैफेटेरिया कैंटीन सभाकक्ष सम्मेलन हाल खुला क्षेत्र, बरामदा, प्रवेश द्वार, स्थल, बंकर, पोर्टर केबिल, भवन समस्त उपकरण और वॉशरूम, टायलेट, सिंक वाटर, प्वॉइंट समस्त दीवारे आदि का हानि रहित कीटाणु नाशक से पूर्ण रुप से सैनिटाइज कराया जाए।
2- ऐसे प्रतिष्ठान जहां पर 50 से अधिक श्रमिक हो सार्वजनिक परिवहन प्रणाली के स्थान पर 50% यात्री क्षमता के साथ विशेष परिवहन की व्यवस्था की जाए।
3- परिसर में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों मशीनरी को अनिवार्य रूप से सैनिटाइज किया जाए।
4- कार्य स्थल पर प्रवेश और बाहर निकलने पर थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य।
5- कर्मियों श्रमिकों के लिए चिकित्सा बीमा अनिवार्य किया जाए।
6- स्पर्श मुक्त तंत्र के साथ हाथ धोने और सैनिटाइज करने की पर्याप्त व्यवस्था सभी प्रवेश और निकासी बिंदुओं पर सुनिश्चित की जाएगी। सभी कर्मियों को अनिवार्य रूप से मास्क उपलब्ध कराया।
7- कॉल स्थलों पर दो पारियों के बीच 1 घंटे का अंतर होगा और सामाजिक दूरी को सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों द्वारा दोपहर के भोजन को प्रथम एवं निलंबित रूप से किया जाएगा।
8- 10 या अधिक प्रतिभागियों की बड़ी सभाओं या बैठकों को हतोत्साहित किया जाएगा।
कार्यस्थलों, सभाओं, बैठकों, प्रशिक्षण सत्रों में व्यक्ति एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी पर बैठेंगे इस हेतु संरचनात्मक अनिवार्य रूप से की जाएगी।
9- दो या चार से अधिक व्यक्तियों को लिफ्ट के अंदर के आधार पर लिफ्ट के उपयोग की अनुमति नहीं होगी।
10- गुटखा तंबाकू पर प्रतिबंध, थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।
11- कार्यस्थल पर आसपास के क्षेत्रों में कोविड-19 के उपचार के लिए अधिकृत चिकित्सालयों की सूची हर समय उपलब्ध होनी चाहिए।
12- किसी भी व्यक्ति को कार्य स्थल पर जाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउन लोड करना अनिवार्य होगा।
13- 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों को संचालन से पूर्व 25 कर्मियों की सीमा के अधीन अपने कुल कर्मचारियों के रेंडम आधार पर कम से कम पांच कर्मियों का आर0टी0 -पी0सी0आर0 विधि से परीक्षण करना होगा। उसके बाद प्रत्येक 15 दिनों पर 5 अथवा अधिकतम 10 कार्मिकों का रिंगटोन आधार पर परीक्षण किया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि आर्थिक गतिविधियोंके प्रारंभ होने के पश्चात प्रोटोकाल का कड़ाई से पालन किया जा रहा है एवं किसी प्रकार का संक्रमण वहां नहीं हो रहा है टेस्टिंग रिपोर्ट मुख्य चिकित्साधिकरी को प्रस्तुत की जाएगी।
14- उपरोक्तनुसार संचालित की जाने वाली गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन का पूर्ण रुप से पालन करने की बाध्यता इकाई/प्रतिष्ठान स्वामी की होगी। संबंधित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट द्वारा रैंडम आधार पर निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त सरसों का सम्यक हो रहा है।
15- के दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 भा0द0वि0की तथा धारा 188 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।