Tuesday, April 29, 2025
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डीएम ने गुण्डा नियंत्रण अधिनियम व स्टाम्प अधिनियम के तहत की कार्यवाही

कानपुर देहात। जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात द्वारा धारा 3(1) गुण्डा नियंत्रण अधिनियम के अन्तर्गत 02 अभियुक्तो को जिला बदर व 03 अभियुक्तों को प्रत्येक माह की 15 तारीख व माह की अन्तिम तिथि को थाने में उपस्थिति दर्ज कराने हेतु आदेशित किया।
जिलाधिकारी ने अभियुक्त आलोक पुत्र शिवनाथ निवासी ग्राम बाघपुर थाना शिवली, रामजीवन पुत्र रामगोपाल निवासी ग्राम सिमटामउ थाना राजपुर, संतोष कुमार पुत्र स्व0 जगदीश निवासी ग्राम बरौर थाना बरौर को 6 माह तक अभियुक्त के सम्बन्धित थाना में प्रत्येक माह की 15 तारीख व माह की अन्तिम तिथि को उपस्थिति दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसी प्रकार अभियुक्त सुबोध कुमार उर्फ छोटू निवासी ग्राम लालपुर शिवराजपुर थाना शिवली व अजय कुमार पुत्र राजारायण निवासी ग्राम सम्भरपुर थाना शिवली को 6 माह के लिए जनपद कानपुर देहात से जिला बदर किया गया। इसी प्रकार जिलाधिकारी ने न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर देहात द्वारा धारा 47(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत 3 निस्तारित वादों जिमसें प्रतिवादी बीएसीएलई रियल स्टेट लि0 द्वारा बृजेन्द्र स्वरूप पता मौजा बनारअलीपुर तहसील अकबरपुर व गेल इण्डियां लिमिटेड मौजा तिगांई तहसील अकबरपुर, रविन्द प्रताप सिंह पता मौजा रनियां तहसील अकबरपुर पर कार्यावही की गयी।