सासनी/हाथरस, जन सामना। कोतवाली क्षेत्र के गांव खिटौली में किशोरी को बहलाफुसलाकर भगा ले जाने में सहयोग करने की रिपोर्ट किशोरी ने एक बकील के खिलाफ दर्ज करा दी। जिसे लेकर वकीलों में आक्रोश व्याप्त हो गया और उन्होंने एसडीएम को घटना से अवगत कराने के बाद निष्पक्ष रूप से वकील के खिलाफ हुए मुकदमे को खारिज कराने की मांग की।मंगलवार को वकीलों ने एक प्रार्थनापत्र के माध्यम से एसडीएम को अवगत कराया है कि संतोष शर्मा पुत्र मुंशीलाल शर्मा एसडीएम कोर्ट सासनी में विधि व्यवसाय करता है, वहीं गांव के प्रेमशंकर पुत्र भीकम्बर की पुत्री को प्रेम प्रसंग के चलते गांव का हरेन्द्र पुत्र पोसिंह भगाकर ले गया। पुलिस ने किशोरी और अरोपी को पकड लिया। उधर प्रेमशंकर ने अधिवक्ता संतोष शर्मा के खिलाफ हरेन्द्र का सहयोग देने की बात कहते हुए झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। अधिवक्ता संतोष शर्मा ने प्रार्थनापत्र में कहा है कि पूर्व में उसके भाई राजकुमार ग्राव के प्रधान रह चुके है, जिससे राजनीति के चलते प्रेमशंकर ने द्वेष रखते हुए उसके खिलाफ कोतवाली में 1860/2020 के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया है। अधिवक्ता संतोष ने कहा है कि उसका प्रेमशंकर के इस मामले से दूर-दूर तक कोई वास्ता नहीं है। वकीलों ने संतोष शर्मा के खिलाफ हुई झूठी रिपोर्ट को खारिज कराने की मांग की है।