Tuesday, November 19, 2024
Breaking News
Home » मुख्य समाचार » धारा 144 लागू, 15 फरवरी तक रहेगी प्रभावी: डीएम

धारा 144 लागू, 15 फरवरी तक रहेगी प्रभावी: डीएम

कानपुर देहात। कोविड-19 को वैश्विक स्तर पर महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा इस रोग की रोकथाम के उपाय हेतु एडवाइजरी के तहत कोविड महामारी की रोकथाम हेतु शासन द्वारा भी अधिसूचना निर्गत की गयी है। विभिन्न राजनैतिक, साम्प्रदायिक एवं अन्य संगठनों द्वारा आए दिन आयोजित धरना, प्रदर्शन, जुलूस, श्रमिक समस्याओं, क्रिसमस डे, नव वर्ष, मकर संक्रान्ति, गुरू गोविन्द सिंह जयंती, गणतन्त्र (26 जनवरी), बसन्त पंचमी आदि त्योहारों, विश्वविद्यालयों कर्मचारी चयन अयोग, उत्तर प्रदेश सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा एवं परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की सम्भावनाए के चलते उपरोक्त जानकारी देते हुए जिलाधिकारी डा0 दिनेश चन्द्र ने शांति व्यवस्था एवं जन सुरक्षा के तहत जनपद में धारा 144 दिनांक 22 दिसम्बर से दिनांक 15 फरवरी 2021 तक लागू की गयी है।
जिलाधिकारी ने बताया कि कोई भी चिकित्सालय (सरकारी एवं निजी) में कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की स्क्रिनिंग के लिए आई0एल0आई0 या फ्लू कार्नर संचालन के बिना चिकित्सालय संचालित नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति, परिवार, जिसने कोविड-19 से ग्रसित देशों की यात्रा की है और जिनमें बुखार या खाॅसी, श्वसन सम्बंधी परेशानी या कोविड-19 के कोई चिन्ह और लक्षण पाये गये हो वह अपनी पहचान छिपाने का प्रयास नहीं करेगा और न ही प्रभावी गाइड लाइन के अनुसार इलाज से इन्कार करेगा और न ही पृथककरण से इंकार करेगा। कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 की पूर्व अनुज्ञा के बिना कोविड-19 के सम्बन्ध में सूचना हेतु किसी मुद्रण, इलेक्ट्रानिक या सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेगा। यदि कोई व्यक्ति, संस्था, संगठन ऐसी गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो इस दण्डनीय अपराध माना जायेगा। यदि कोविड-19 के मामले के सम्बन्ध में सूचना, किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र यथा-ग्राम, कस्बा, वार्ड, कालोनी, बस्ती से प्राप्त हो तो अधिसूचना में प्राधिकृत अधिकारी उक्त रोग के फैलाव को रोकने हेतु उस भौगोलिक क्षेत्र को सील किया जाय अथवा प्रभावित क्षेत्र से जनसंख्या के प्रवेश और निकास पर प्रतिबन्ध लगाया जाय अथवा विद्यालयों, कार्यालयों को बन्द किया जाए अथवा सार्वजनिक भीड़ पर प्रतिबन्ध लगाया जाय अथवा क्षेत्र के वाहनों के संचालन को रोका जाए तो कोई भी व्यक्ति उसका उल्लंघन नहीं करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा।
कोविड-19 के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन किसी भी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, सामूहिक बैठक, सार्वजनिक रूप से राजनैतिक बैठक, सभा, कोई सामूहिक समारोह (शादी एवं शवयात्रा को छोड़कर) का आयोजन बिना अनुमति के नहीं करेगा और न ही ऐसे आयोजन हेतु किसी को दुष्प्रेरित करेगा। यदि उल्लंघन करते हुये पाया जाय तो महामारी अधिनियम-1897, आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं0-45 सन् 1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा।
कोई भी व्यक्ति कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकाल एवं सोशल डिस्टेसिंग नियम का न तो उल्लंघन करेगा और न ही किसी को उल्लंघन करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा।
कोई भी व्यक्ति, थोक व फुटकर दुकानदार, ऐजेन्सी संचालन, फैक्ट्री मालिक किसी भी आवश्यक वस्तु, चिकित्सा सम्बन्धी उपकरण, दवाएं, अन्य वस्तुओं का निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य का न तो विक्रय करेगा और न ही किसी को विक्रय करने हेतु दुष्प्रेरित करेगा। यदि कोई निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर अथवा वस्तुओं की कालाबाजारी करते हुये पाया जाता है तो वह भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत अपराध किया गया समझा जायेगा।
यदि कोई व्यक्ति बिना माॅस्क लगाये हुये बाहर पाया जाता है तो वह भी भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम सं0-45 सन्-1860) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया गया समझा जायेगा।
कोई भी परीक्षार्थी सोशल डिस्टेसिंग का उल्लंघन नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। परीक्षार्थियों, केन्द्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों, नकल विहीन, पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु लगाये गये अधिकारियों, कर्मचारियों, सचल-दल, सेक्टर , जोनल मजिस्ट्रेट व पुलिस अधिकारियों, कर्मियों के अतिरिक्त कोई भी अनधिकृत व्यक्ति परीक्षाकेन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल के बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा और न ही प्रवेश कराने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों पर या उसके आस-पास न नकल करायेगा और न ही नकल करेगा तथा किसी प्रकार का अनुचित साधन या किसी वाहन का प्रयोग परीक्षार्थियों को नकल आदि करने या कराने में नहीं करेगा और न ही किसी प्रकार का संकेत या शब्द का प्रयोग करेगा।
कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा परिसर के अन्दर मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार सम्बन्धी उपकरण एवं आई0टी0 गैजेट्स न ही ले जायेगा और न ही ले जाने का प्रयास करेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिध में फोटोकाॅपी, फैक्स, इन्टरनेट कैफे इत्यादि की दुकान न तो खोलेगा और न ही खोलने का प्रयास करेगा। यह आदेश सरकारी कार्यालयों, अधिष्ठानों पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र, धारादार हथियार जैसे-तलवार, बल्लम, भाला, करौली, बेत, कांॅता, 5से0मी0 से बडा चाकू, धनुष-बाण, लाठी, डंडा या अन्य कोई घातक हथियार आदि किसी सार्वजनिक स्थान पर लेकर नहीं चलेगा।
उन्होंने बताया कि वह व्यक्ति जो बीमार है और बिना किसी छड़ी के सहारे नहीं चल सकता है, इस आदेश से मुक्त रहेगा। वह व्यक्ति जो अपने अग्नेयास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण कराने तथा लाइसंेस पर शस्त्र का अंकन कराने आयेगा, इस आदेश से मुक्त रहेगा। सरकारी कर्मचारी, जो ड्यूटी पर हैं, इस आदेश से मुक्त रहेगा। कोई भी व्यक्ति 5 अथवा 5 से अधिक के ग्रुप में किसी सार्वजनिक स्थान, सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। जुलूस या प्रदर्शन बिना अनुमति के आयोजित नहीं करेगा। यह प्रतिबन्ध शादी-विवाह या शवयात्रा पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति उत्तेजक नारा या भाषण आदि का प्रयोग नहीं करेगा और ऐसी कोई कार्यवाही नहीं करेगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुॅचे अथवा किसी वर्ग, समुदाय को अप्रिय लगे व उससे उत्तेजना फैले एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़े। कोई भी व्यक्ति समाज में द्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद फैलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि नहीं लगायेगा और न ही ऐसे अश्लील नृत्य, कार्यक्रम, नाटक, गाना, आडियो-वीडियो, सी0डी0 का प्रयोग करेगा और न ही ऐसा करने हेतु किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी जोरदार ध्वनि करने वाला पटाखा या आतिशबाजी, बडा पटाखा (गोला) या जमीन पर मारने से फटने वाला पटाखा न तो बेचेगा और न ही अपनी दुकान में रखेगा और न कोई व्यक्ति इसे लेकर चलेगा और न ही उसका प्रयोग करेगा। कोई भी व्यक्ति अफवाह नहीं फैलायेगा और न ही अफवाह फैलाने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति वैवाहिक कार्यक्रम एवं अन्य समारोहों आदि पर अग्नेयास्त्र से हर्ष फायर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति औद्योगिक व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों को जबरन बन्द नहीं करायेगा अथवा सरकारी कार्यालय, फैक्ट्रियों व मिलों आदि के सामान्य कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करेगा अथवा आवश्यक वस्तु के वितरण या उसके आने-जाने में किसी प्रकार की रूकावट नहीं डालेगा और न ही ऐसा कृत्य करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्र या अन्य किसी यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा। रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 06ः00 बजे तक किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। कोई भी व्यक्ति उ0प्र0रा0स0परि0निगम की बसों अथवा अन्य वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर चलने से न तो रोकेगा और न ही कुव्यवस्था उत्पन्न करने की कार्यवाही करेगा और न ही इस प्रकार की कार्यवाही का प्रयास करेगा और न ही किसी प्रकार के वाहनों को क्षतिग्रस्त करेगा। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रास्ते में अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा जिससे यातायात के समय आवागमन में कोई व्यवधान उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति चायनीज मांझा, लोहे के तार न तो बेचेगा और न ही बेचने का प्रयास करेगा। इसी के साथ कोई भी व्यक्ति न तो पतंग में लोहे के तार, चायनीज मांझा बांधकर पतंगबाजी करेगा और न ही इस प्रकार की पतंगबाजी करने का प्रयास करेगा।
कोई भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी स्थान पर कूडा नहीं जलाया जायेगा।
कोई भी मकान मालिक बिना पुलिस को सूचना दिये किसी भी व्यक्ति को अपना घर, कमरा, दुकान, स्थल किराये पर अथवा प्रयोग करने की अनुमति नहीं देगा और न ही कब्जा, आश्रय प्रदान करेगा। किसी भी होटल, लाॅज, धर्मशाला, गेस्टहाउस, आश्रय गृह, सेल्टर होम, सराय इत्यादि के मालिक, प्रबन्धक, संचालक, केयरटेकर द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना उसके वैध परिचय पत्र की प्रति प्राप्त, संरक्षित किये किराये पर नहीं देगा और न ही निःशुल्क प्रयोग करने की अनुमति देगा।
किसी भी साइबर कैफे, इण्टरनेट कैफे के मालिक, प्रबन्धक, संचालक, केयरटेकर द्वारा किसी भी व्यक्ति को बिना उसके वैध परिचय पर की प्रति प्राप्त/संरक्षित किये प्रयोग की अनुमति नहीं देगा। जनपद में कोई भी ड्रोन कैमरा का प्रयोग सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना नहीं करेगा, किन्तु सुरक्षा एजेन्सियां इससे मुक्त रहेंगी।
उन्होंने बताया कि इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करने पर किसी भी व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-51 तथा भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 में दिये गये प्राविधानों एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।
इस आदेश का प्रचार-प्रसार, जिले के सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेटों तथा न्यायालयों व जनपद के समस्त नगर पालिका/नगर पंचायतों तथा जनपद क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले थानों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करके किया जाये।