हाथरस,जन सामना। देश के चर्चित बूलगढ़ी कांड के चार आरोपियों में से एक आरोपी द्वारा दाखिल की गई जमानत याचिका पर स्ट्राइक के चलते आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब इस मामले में 29 जनवरी को सुनवाई होगी। बता दें इस मामले में सीबीआई जांच के बाद आरोप पत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है। विदित हो कि मामला एक दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार कर हत्या कर देने के आरोप में चार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। सूत्रों की मानें तो मामला 14 सितंबर, 2020 का बताया जा रहा है। बताते हैं कि गांव के ही संदीप, रवि, रामू व लवकुश पर आरोप है। उन्होंने गांव की एक दलित युवती के साथ दुष्कर्म कर गंभीर मारपीट की थी। पीड़िता ने 29 सितंबर, 2020 को दिल्ली में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। उसके बाद यह मामला जब मीडिया में चला तो डीजीटियल मीडिया में भी यह मामला काफी बड़ा हाईलाइट हो गया था। पूरे देश की निगाहें हाथरस के थाना चंदपा क्षेत्र के गांव बूलगढ़ी पर टिक गई थीं। शासन और प्रशासन ने भी मामले को काफी गंभीरता से लिया था और मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंप दिया था। 18 दिसंबर 2020 को सीबीआई ने इस प्रकरण में चारों आरोपियों के खिलाफ आरोप-पत्र हाथरस के स्पेशल एससी-एसटी न्यायालय में एससी-एसटी के अलावा आईपीसी की धारा 302, 376 ए और डी व 354 में सौंप दिया था। उक्त मामले में आरोपी पक्ष की तरफ से मौजूद रहे अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर व विशंभर सिंह ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया था कि चारों ही आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट न्यायालय में सौंप दी है।
20 जनवरी को मामले में आरोपी रामू की जमानत याचिका पर सुनवाई थी, लेकिन चूंकि जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता हड़ताल पर थे। इसलिए मामले की सुनवाई नहीं हो सकी। अब मामले में अगली सुनवाई व जमानत याचिका दोनों पर 29 जनवरी को सुनवाई होना बताया गया है। इस मौके पर पीड़ित पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा व भागीरथ सोलंकी मौजूद रहे। जबकि आरोपी पक्ष की ओर से मुन्ना सिंह पुढीर व विशंभर सिंह एडवोकेट मौजूद थे।
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